बिहार में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई; खनन विभाग ने 13 दिनों में वसूला लाखों रुपये का जुर्माना, DM कर रहे मॉनिटरिंग
बिहार में प्रशासन बालू माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रहा है। किशनगंज में खनन विभाग ने पिछले 13 दिनों में 50 लाख रुपये का राजस्व इकट्ठा किया है। इसी के साथ बालू माफियाओं के 41 वाहनों को जब्त किया है। डीएम लेवल पर कार्रवाई को मॉनिटर किया जा रहा है।

संवाद सहयोगी, किशनगंज। Sand Mining In Bihar खनन विभाग लगातार छापेमारी एवं जांच अभियान चलाकर कार्रवाई कर राजस्व संग्रह में जुटा हुआ है। अक्टूबर माह में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग 50 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति के साथ 41 वाहनों को जब्त किया है।
नव पदस्थापित जिलाधिकारी के निर्देश पर अक्टूबर माह में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। जिसमें खनन विभाग एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारी संयुक्त रूप से टीम में शामिल थे। टीम के द्वारा 13 दिनों में ही कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये राजस्व वसूली किया है।
एक्शन मोड में तुषार सिंगला
बता दें कि नए जिलाधिकारी तुषार सिंगला का निर्देश का असर अगस्त एवं सितंबर के कार्रवाई व राजस्व के आंकड़े से देखने को मिला। अगस्त और सितंबर में खनन विभाग ने कार्रवाई कर दो महीने में मात्र 45 लाख रुपए का राजस्व वसूला था। नए डीएम द्वारा खनन और परिवहन विभाग को बैठक में लगातार छापेमारी एवं कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
प्रणव कुमार, जिला खनिज विकास पदाधिकारी : जागरण
डीएम ने दो अलग-अलग टीम कार्रवाई को लेकर बनाई थी, जिसमें खान निरीक्षक उमाशंकर सिंह एवं अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सलिल प्रशांत एवं दूसरे टीम में खान निरीक्षक सौरभ गुप्ता एवं रविन्द्र कुमार राम परीक्ष्यमान मोटरयान निरीक्षक को शामिल किया गया था। वहीं, डीएम ने कार्रवाई की सूचना जीपीएस लोकेशन के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का निर्देश दिया था।
डीएम ने दिए थे ये खास निर्देश
डीएम ने खनिज विकास पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया था और उसी ग्रुप में छापेमारी दल सहित सभी थानाध्यक्ष अंचल पुलिस निरीक्षक अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक को जोड़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद लगातार हो रही कार्रवाई रंग ला रही है।
जिला खनिज विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया डीएम के निर्देश पर बनाए गए टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली किया जा रहा है। बताया कि खनन विभाग के द्वारा नए नियम के तहत सभी प्रकार के वाहनों पर शमन शुल्क निर्धारित किया गया है। ट्रैक्टर ट्राली के लिए 25 हजार। हाफ डाला 407/608/ के 50 हजार, फूल बाडी डम्पर छह चक्का वाहन के लिए एक लाख, 10 चक्का से अधिक वाहन दो लाख, जेसीबी, क्रेन अन्य पर व्यवसायिक वाहनों पर चार लाख।
इसके अलावा खनिज मूल्य का 25 गुणा तय है। अगर वाहन मालिक जब्त वाहन के लिए खनिज मूल्य व शमन शुल्क विभाग में एक माह के अंदर जमा कर देता है तो खनन विभाग वाहन को विमुक्त का आदेश देगा। वहीं एक माह में जुर्माना की राशि जमा करने में विफल होता है डीएम के निर्देश पर वाहनों को नीलाम किया जाएगा।
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