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    Gairmajarua Jamin: गैरमजरुआ जमीन पर मुआवजा मिलेगा या नहीं? पढ़ लीजिए खगड़िया में सरकार कैसे ले रही एक्शन

    Updated: Sat, 19 Oct 2024 03:28 PM (IST)

    खगड़िया जिले में एसएच 95 के निर्माण के लिए 367 रैयतों की 79.07670 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। 172 रैयतों को 12 करोड़ रुपये का मुआवजा मिल चुका है लेकिन 195 रैयतों की जमीन को सरकारी यानी गैरमजरूआ बताकर मुआवजा देने से इनकार किया जा रहा है। प्रभावित लोगों को घर और जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है।

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    गैरमजरूआ जमीन पर मुआवजा को लेकर जानकारी (जागरण)

    रामप्रवेश, खगड़िया। Khagaria News: खगड़िया के मानसी एनएच 31 से लेकर सुपौल जिला के हरदी चौधारा तक एसएच 95 के निर्माण कार्य के तहत खगड़िया जिला में मानसी एनएच 31 से लेकर फनगो हाल्ट तक सड़क निर्माण कार्य होना है। फिलहाल मानसी से खिरनिया तक सड़क बनाई जा रही है। खगड़िया जिला में सड़क निर्माण को लेकर कोसी-बागमती पर चार पुल बनना है। जिसमें तीन का कार्य आरंभ है।

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    एसएच 95 के निर्माण को लेकर विभाग की ओर से आनन- फानन में रैयतों की भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस भूमि पर कई मकान भी बने हुए हैं। इससे कई लोगों को अब घर से बेघर होना पड़ेगा। परंतु अब तक 195 भू- धारकों को मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है। उन्हें घर और जमीन खाली करने को लेकर नोटिस भेजा गया है।

    गैरमजरूआ जमीन पर नहीं मिलता है मुआवजा 

    चौथम अंचल के दिघरी, सरसावा, धमारा, बुच्चा, हरदिया मौजा के कुल 367 रैयतों की भूमि एसएच 95 के निर्माण में अधिग्रहित की गई है। इनमें से 195 रैयत की भूमि को सरकारी भूमि बता कर मुआवजा के लिए टाल मटोल किया जा रहा है। जिला भू-अर्जन विभाग का साफ कहना है कि एसएच 95 के निर्माण में 195 रैयतों की जमीन सरकारी है। जो गैरमजरूआ आम है। इस कारण मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कुल अधिग्रहित जमीन 79.07670 एकड़ है। इनमें 195 रैयतों के 19.94472 एकड़ जमीन भी शामिल हैं।

    केस स्टडी: एक

    इन 195 रैयतों में शामिल मां कात्यायनी स्थान बंगलिया के चंदेश्वरी यादव ने कहा कि, मेरी जमीन और मकान को खाली कराने की नोटिस भेजी गई है। लेकिन मुआवजे की मांग करने पर विभाग कह रही है कि, जमीन सरकारी है। जबकि 1942 में ही इस जमीन की सरकारी बंदोबस्ती हो चुकी है। रशीद भी कट रही है। रशीद अद्यतन है। पर विभाग मुआवजा नहीं दे रही है। कह रही है, यह सरकारी गैर मजरुआ आम जमीन है। ऐसे में, हम कैसे जमीन और मकान खाली करें।

    केस स्टडी: दो

    बंगलिया के ही मिथिलेश सिंह ने कहा कि, मेरी जमीन अधिग्रहित की गई है। लेकिन चौथम सीओ एलपीसी निर्गत नहीं कर रहे हैं। जमीन की रशीद भी अद्यतन है। उसके बाद भी विभाग इसे सरकारी गैरमजरुआ आम जमीन बताकर मुआवजा नहीं देना चाह रही है।

    एसएच 95 के निर्माण में कुल 79.07670 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। 172 रैयतों को लगभग 12 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 195 रैयतों की जमीन सरकारी है। जिस कारण उन्हें मुआवजे नहीं मिलेंगे। उनकी राशि विभाग में जमा हो चुकी है। मकान के मुआवजे भी जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा, तब तक भुगतान नहीं होगा। तेजनारायण राय, जिला भू- अर्जन पदाधिकारी खगड़िया।

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