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    Katihar News: 60 वर्षीय दुष्कर्मी को पॉक्सो एक्ट में 8 साल की सजा, 25000 रुपये का जुर्माना भी ठोका

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:01 PM (IST)

    कटिहार में एक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत आठ साल की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के अनुसार दोषी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। एक अन्य मामले में एक महिला को आर्म्स एक्ट के तहत दो साल की सजा सुनाई गई है।

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    60 वर्षीय दुष्कर्मी को पॉक्सो एक्ट में 8 साल की सजा

    संवाद सहयोगी, कटिहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह ने दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम के तहत आठ वर्ष की सजा गुरुवार को सुनाई है। साथ ही पच्चीस हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद कुरसेला थाना अंतर्गत निवासी जीतन शाह को जेल भेज दिया गया।

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    इस वाद में अभियोजन की ओर से पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह थे। बताया कि इस मामले में पीड़िता, चिकित्सा, अनुसंधानकर्ता सहित अन्य लोगों की गवाही हुई है। जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई है। आरोपित की उम्र साठ वर्ष से अधिक है।

    बताना होगा कि पीड़िता ने न्यायालय में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके घर में चापाकल नहीं था। आरोपित के घर पानी लाने गई थी। जहां आरोपित उसे अकेला पाकर जान मारने का भय दिखाते हुए मुंह में कपड़ा ठूस कर दुष्कर्म किया तथा धमकी दिया कि अगर किसी को बताई तो माता-पिता को भी जान मार देंगे।

    पीड़िता गर्भवती हो गई। घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताई। बाद में यह मामला न्यायालय में दर्ज कराया गया जिसे संबंधित थाना प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजा गया था।

    आर्म्स मामले में महिला को दो वर्ष की सजा

    प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छह कुलदीप श्रीवास्तव ने आयुध अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए बलिया बेलोन थाना अंतर्गत माधेपुर निवासी रोशन खातून को अलग-अलग धाराओं में दो-दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई है।

    दो अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच हजार अर्थदंड लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं भरने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस वाद में अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अमित कुमार थे।

    बताया कि इस मामले में पांच गवाहों की गवाही हुई है। बताया जाता है कि घटना को लेकर बलिया बेलोन थाना के तात्कालिक थाना अध्यक्ष संजय पांडे ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 4 फरवरी 22 को हत्या के मामले में बलरामपुर थाना अंतर्गत अहमद राजा को गिरफ्तार किया गया था।

    जिसके बयान पर उसके खाला रोशन खातून के घर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में मिट्टी के चूल्हे में रखा गया तीन पिस्टल, एक देसी कट्टा, मैग्जीन व सात गोली बरामद की गई थी।