Katihar News: होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, मचा हड़कंप
कटिहार में होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के लगभग 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के कटिहार समेत पश्चिम बंगाल हैदराबाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। सभी प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार को बंद कर विभागीय अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा रही है।

जागरण संवाददाता, कटिहार। कटिहार में होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के लगभग 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल सनसिटी पैलेस के मालिक सिंघेश्वर सिंह के कटिहार समेत पश्चिम बंगाल, हैदराबाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पड़ी है। वहीं, कटिहार में दुर्गा स्थान स्थित होटल, अनाथ आलय स्थित गोदाम सहित अमला टोला स्थित इनके प्रशांत बीज भंडार में भी आयकर की रेड पड़ी है।
विभागीय अधिकारी कर रहे पूछताछ
इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार को बंद कर विभागीय अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं, इस दौरान किसी के अंदर बाहर करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। नगर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह ने बताया कि आयकर विभाग की टीम के द्वारा होटल सनसिटी पैलेस के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की सूचना है।
राजधानी के बड़े ज्वेलर्स के तीन ठिकानों पर आईटी का सर्वे
वहीं, दूसरी ओर आयकर विभाग ने गुरुवार को राजधानी के एक बड़े ज्वेलर्स के तीन ठिकानों पर सर्वे शुरु किया। जिसमें ज्वेलर्स के बोरिंग रोड चौराहा, जगदेव पथ और सगुना मोड़ स्थित शोरूम शामिल हैं। आयकर विभाग के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम ने एक साथ इनके ठिकानों पर सर्वे शुरू किया।
यह कार्रवाई आय की तुलना में कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कारण की गई है। अधिकारी फिलहाल सभी कागजातों की जांच में जुटे हैं। स्टाक में सोना-चांदी की ज्वेलरी के हिसाब से कागजात नहीं थे।
ज्वेलर्स पेपर में वास्तविक आय की तुलना में काफी कम टैक्स जमा करते आ रहे थे। अधिकारियों को जो पेपर मिले हैं, उनसे पुराने आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है।
धावादल ने छापेमारी कर बाल श्रमिकों को कराया मुक्त
वहीं, एक और घटना में गया में श्रम संसाधन विभाग बिहार एवं जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के निदेशानुसार गठित धावादल ने शहर के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है।
बाल श्रमिक को होंडा सर्विस सेंटर गया डोभी रोड पर अवस्थित प्रतिष्ठान (गैरेज) एवं मुस्कान रेस्टोरेंट गया डोभी रोड पर अवस्थित होटल में कार्यरत पाया गया। दोषी नियोजकों के विरूद्ध बाल श्रम अधिनियम के तहत मगध विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी किया गया है।
नियोजकों से तत्काल प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये की वसूली उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार किया जाएगा। न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर नियोजकों को 20 हजार से 50 हजार रुपये आर्थिक दंड अथवा छह माह से एक साल तक कैद या दोनों सजा दिए जाने का प्राविधान है।
धावादल में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बोधगया, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सदर, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी वजीरगंज एवं प्रयास संस्था के सदस्य शामिल थे। साथ ही साथ मानव तस्कर निरोध इकाई के पुलिस बल भी धावादल में शामिल थे।
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