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    Katihar News: पत्नी और दो बच्ची को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को फांसी, सास को उम्रकैद

    Updated: Sun, 20 Apr 2025 07:51 PM (IST)

    कटिहार की एक अदालत ने एक पति को उसकी पत्नी और दो बेटियों को घर में बंद करके जिंदा जलाने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मामले में मृतका की सास को भी दोषी मानते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    संवाद सहयोगी, कटिहार। पत्नी व दो बच्चियों को घर में बंद कर जिंदा जला देने वाले पति मु. ताहिर को कोर्ट ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई।

    प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मामले में मृतका की सास हदीशन खातून को भी दोषी मानते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।

    कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। जिला अभियोजन पदाधिकारी शंभू प्रसाद ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शव छुपाने में ताहिर को सात वर्ष तथा उसकी मां को तीन वर्ष की भी सजा दी है।

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    दो अन्य अभियुक्तों को किया गया रिहा

    साथ ही ताहिर को दोनों धाराओं में 50-50 हजार तथा उसकी मां को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश भी दिया है। दो अन्य अभियुक्तों भैसुर जुमराती और अजमेर को कोर्ट ने रिहा कर दिया।

    मृतका रानी खातून के भाई मुफस्सिल थाना अंतर्गत मखदुमपुर निवासी मु अब्दुल मतीन ने प्राणपुर थाने में केस दर्ज कराया था।

    इसमें बताया था कि उसकी बहन रीना खातून का निकाह 10वर्ष पूर्व प्राणपुर थाना क्षेत्र के रोशना ओपी अंतर्गत लाभा निवासी मु. ताहिर से हुई थी।

    परिवार के लोग करते थे पैसों की डिमांड

    ताहिर एवं उसके परिवार के लोग दो लाख रुपये दहेज की मांग करते थे। इस बात को लेकर कई बार पंचायती हुई। पंचायती में वे लोग भरोसा दिलाते थे कि रानी खातून को बढ़िया से रखेंगे पर उसके जाते ही फिर परेशान करने लगते थे।

    ससुराल वालों ने 25 मार्च 2021 की सुबह आठ बजे उसकी बहन रीना खातून तथा उनकी दोनों बेटी आरसी खातून (सात) व तानिया खातून (पांच) को घर में बंदकर जिंदा जलाकर मार डाला। शव छिपाने के उद्देश्य से उन्हें दफना भी दिया। मामले में पति और सास के साथ सात लोगों को नामजद किया गया था।

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