Bihar News: वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य, नहीं लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Bihar News बढ़ती ठंड के साथ कोहरा का भी अब असर दिखाई पड़ रहा है। घने कोहरा से पहले ही वाहनों काे सड़क मार्ग पर सुरक्षित परिचालन कराने के लिए परिवहन वि ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, भभुआ। बढ़ती ठंड के साथ कोहरा का भी अब असर दिखाई पड़ रहा है। घने कोहरा से पहले ही वाहनों काे सड़क मार्ग पर सुरक्षित परिचालन कराने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है।
जिसमें कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए जिले में परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी चंदन चौहान ने बताया कि कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य परिवहन विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि वाहन जांच के दौरान जिन वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ नहीं मिलेगा उन वाहनों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
परिवहन विभाग के द्वारा लोगों को यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए लगातार अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अभियान चलाकर वाहनों की जांच भी की जा रही है।
जांच के दौरान परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण आदि की जांच के साथ बाइक चालकों को परिचालन के दौरान हेलमेट की भी जांच की जाती है। बाइक चलाने के समय हेलमेट, चार पहिया वाहनों के परिचालन के समय सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
कोहरे के दौरान क्या नहीं करें-
- वाहन को कभी भी बीच सड़क पर रोककर नहीं खड़ा करे
- ओवरलोड वाहन को नहीं चलाए
- वाहन चलाते वक्त चालक बात नहीं करें
- वाहन की रफ्तार ज्यादा तेज न रखे
- क्षमता से ज्यादा समय तक वाहन न चलाएं
- नशा सेवन कर वाहन न चलाएं
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें
- कोहरे में वाहन चलाने के दौरान क्या करें-
- यातायात के सभी नियमों का हर हाल में पालन करें एवं कोहरे के दौरान यात्रा करने से बचे
- इंडिकेटर का लगातार प्रयोग करें
- कोहरे में आगे जा रहे वाहन से अपने वाहन की दूरी रखें
- वाहन पर रेडियम स्टीकर अवश्य लगाएं
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