Bihar News: कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग सख्त, स्कूल के समय पर ट्यूशन पढ़ाने पर होगी कार्रवाई
कैमूर जिले में शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। बिना निबंधन और विद्यालय समय में चल रहे कोचिंग सेंटरों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई होगी। कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जांच टीम गठित करने की जानकारी दी।

जागरण संवादाता, भभुआ। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। अब कोचिंग संस्थानों की जांच अभियान चलाकर की जाएगी। विद्यालय के समय में कोचिंग चलने वाले संस्थानों पर कार्रवाई के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकास कुमार डीएन ने बताया कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बिना निबंधन व विद्यालय के समय में कोचिंग संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों के जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा।
जांच को लेकर पदाधिकारियों की टीम का शीघ्र ही गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग का संचालन हो रहा है। बिना निबंधन के संचालन करना कोचिंग अधिनियम के खिलाफ है।
बता दें कि कोचिंग सेंटर चलाने के लिए सेंटर संचालकों पर कानूनी, सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य है। साथ ही कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर होने के अलावा स्वच्छता और शौचालय की सुविधा, रोशनी, वेंटिलेशन जरूरी है।
कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वालों की योग्यता और अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, सुरक्षा व सुविधा को लेकर सीसीटीवी, अलार्म, आपातकालीन निकास जैसी सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग सेंटर में बैठने, पीने का पानी, शौचालय आदि होना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।