Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन में गलती सुधारने के लिए अब सिर्फ 30 दिन का समय, जानिए नए नियम
बिहार में जमीन की रजिस्ट्री या दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने वालों के लिए जरूरी खबर। अब आवेदन में किसी भी तरह की गलती या त्रुटि को सुधारने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद आवेदन अपने आप रद हो जाएगा। पहले इसे लेकर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इससे आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार गलतियों को सुधार कर लेते थे।

आवेदन रद हुआ तो फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी
सीओ आरती भूषण ने क्या कहा?
दाखिल खारिज आवेदन त्रुटि के बाद और आवेदक के लॉग-इन में आवेदन वापस भेजने के बाद लगातार दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा था। आवेदक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इस कारण विभाग को यह परेशानी हो रही थी, इसलिए नए नियम के तहत यह व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है।
समान्यतः दाखिल खारिज म्यूटेशन में 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित है। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है तो वैसे मामलों में 75 दिन की समय सीमा आवेदक को संबंधित त्रुटि के सुधार के लिए निर्धारित है। - आरती भूषण, सीओ, गिद्धौर
सरकार के फैसले पर क्या बोले आरटीआई कार्यकर्ता?
सरकार व राजस्व विभाग लाख कवायद कर ले, लेकिन आज भी आम आदमी के भूमि से संबंधित कार्य बिना नजराने के संभव नही हो पाते हैं। गिद्धौर अंचल कार्यालय में सक्रिय आधा दर्जन से अधिक चिह्नित बिचौलियों से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही प्रखंड क्षेत्र के किसान व रैयतों का किसी भी प्रकार का कार्य अंचल के बाबू करते हैं। - विमल कुमार मिश्रा, आरटीआई कार्यकर्ता, गिद्धौर
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