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    Bijli Connection: एक ही घर में दो बिजली कनेक्शन अब आसान नहीं, जरूरी होगा कोर्ट से बंटवारे का प्रमाण

    Updated: Mon, 28 Jul 2025 02:48 PM (IST)

    जमुई के सोनो में एक ही परिसर में रहने वाले भाइयों के लिए अब अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेना आसान नहीं होगा। साउथ बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार अब सिविल कोर्ट से प्रमाणित बंटवारे के बिना दो कनेक्शन नहीं मिलेंगे। यह बदलाव 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है।

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    एक ही परिसर में दो बिजली कनेक्शन अब आसान नहीं, जरूरी होगा कोर्ट से बंटवारे का प्रमाण

    संवाद सूत्र, सोनो (जमुई)। अब एक ही परिसर में रहने वाले दो भाइयों या अन्य स्वजनों के लिए अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। साउथ बिहार राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने इस संबंध में दिशा-निर्देश सख्त कर दिए हैं।

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    सोनो विद्युत अंचल के कनीय अभियंता प्रीतम राज ने बताया कि पहले एक ही परिसर में दो कनेक्शन लिए जा सकते थे, बशर्ते घर का विभाजन स्पष्ट हो, परंतु अब नए नियमों के अनुसार जब तक उस परिसर का विधिवत बंटवारा सिविल कोर्ट से प्रमाणित नहीं होगा, तब तक दो बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे।

    कनीय अभियंता ने बताया कि अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि कोई परिवार अपने परिसर में दो या अधिक कनेक्शन चाहता है, तो उसे कोर्ट से बंटवारे की वैध प्रति प्रस्तुत करनी होगी। राजस्व या पंचायत स्तर पर बना हल्का प्रमाण या पारिवारिक सहमति पत्र अब मान्य नहीं होगा।

    गौरतलब हो कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लागू होने के बाद एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा अलग-अलग नाम पर कनेक्शन लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। इसका दुरुपयोग रोकने और वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

    प्रीतम राज ने बताया कि मुफ्त बिजली योजना का फायदा उठाने के लिए लोग जान-बूझकर छोटे-छोटे हिस्सों में घर को विभाजित कर अलग-अलग कनेक्शन ले रहे थे। इससे न केवल योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा था, बल्कि विभागीय आंकड़ों में भी अनियमितता आ रही थी।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उपभोक्ता पहले से एक ही परिसर में अलग-अलग कनेक्शन पर बिजली ले रहे हैं, उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। यह नियम केवल नए कनेक्शन के लिए लागू होगा।