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IGNOU Online Exam Form: इग्नू में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बदली, DElEd एग्जाम पर भी आया अपडेट

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. संतन कुमार राम ने कहा कि वैसे छात्र-छात्राएं जो जून 2024 की सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं एवं किसी कारणवश अभी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं वे जल्द परीक्षा फॉर्म जमा कर दें। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब बदल दी गई है।

By Prince Kumar Edited By: Rajat Mourya Published: Tue, 02 Apr 2024 07:32 PM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2024 07:32 PM (IST)
इग्नू में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बदली, DElEd एग्जाम पर भी आया अपडेट

जागरण संवाददाता, दरभंगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की सत्रांत परीक्षा जून 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 22 अप्रैल तक विस्तारित कर दी गई है।

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इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. संतन कुमार राम ने कहा कि वैसे छात्र-छात्राएं जो जून 2024 की सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं एवं किसी कारणवश अभी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं वे जल्द परीक्षा फॉर्म जमा कर दें।

28 तक चलेगी डीएलएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा

विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अप्रैल से आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर 28 अप्रैल तक चलेगी। अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर विकास कुमार ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2024 दरभंगा शहरी क्षेत्र के दो परीक्षा केंद्र पर 28 अप्रैल तक दो पाली में ली जाएगी।

शिक्षा विभाग की चयनित एजेंसी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से दो पाली में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 08:30 बजे से 01:20 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 01:30 बजे से शाम 06:20 बजे तक एजुका वन रामेश्वर लता संस्कृत कालेज परिसर और मंगलम इन्फोसोल, जेल के पीछे, बहादुरपुर लहेरियासराय में आयोजित की जाएगी।

कहा कि परीक्षा केंद्र के 200 गज के व्यास (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

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