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    स्वर्ण व्यवसायी अपहरण कांड : पांच करोड़ की फिरौती के लिए किडनैपिंग, अब नौ दोषी करार

    Updated: Tue, 30 Apr 2024 09:56 AM (IST)

    पांच करोड़ की फिरौती के लिए दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी को अगवा करने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में नौ लोग दोषी करार हुए हैं। अब 15 मई को उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। अपहरण की घटना को साल 2020 में अंजाम दिया गया था। अपहर्ताओं ने पांच करोड़ रुपये फिरौती की मांग की। बाद में पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने पांच करोड़ की फिरौती के लिए स्वर्ण व्यवसायी के अपहरण में अंतर जिला गिरोह के नौ बदमाशों को दोषी करार दिया है।

    कादिराबाद के स्वर्ण व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर के अपहरण के बाद उनके पिता विष्णुदेव भारती ने प्राथमिकी कराई थी।

    कांड के आरोपित शिवहर जिले के तरियानी थाने के शखरपुर गांव निवासी स्व. रामाशीष सिंह का पुत्र अजय सिंह (नेपाली), शखरपुर के ही सीताराम सिंह का पुत्र सेवानिवृत्त सैनिक अजय कुमार सिंह, हिरम्मा थाने के अटकौली निवासी सूर्य प्रसाद सहनी का पुत्र नवल किशोर सहनी को दोषी करार दिया है। 

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    ये लोग हुए दोषी करार 

    इसके अलावा वैशाली जिले के लालगंज थाने के वैशाली गढ़ निवासी हामिद खां उर्फ हमीद, मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाने के जारंग निवासी शत्रुध्न प्रसाद सिंह का पुत्र सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, गायघाट थाने के जहांगीरपुर निवासी नीतीश्वर प्रसाद सिंह का पुत्र रविरंजन सिंह भी दोषी करार हुए हैं। 

    वहीं, मीनापुर थाने के गोरगामा के रामेश्वर प्रसाद सिंह का पुत्र अमरेंद्र कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाने के बैगाही निवासी स्व. देवनारायण झा का पुत्र बबलू झा, महिंदवाड़ा के स्व. नंदकिशोर वर्मा का पुत्र रोहित कुमार को भी दोषी करार दिया गया है।

    सजा पर सुनवाई और निर्णय 15 मई को

    कोर्ट ने सजा निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष को सहयोग कर रहे सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि सिंहवाड़ा स्थित सोना चांदी आभूषणालय के मालिक रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर का अपहरण छह जनवरी 2020 की शाम शोभन चौक के निकट से कर लिया गया था।

    पुलिस अनुसंधान के दौरान बदमाशों ने अपहृत को छोड़ने के एवज में पांच करोड़ रुपये फिरौती की मांग की। पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों ने स्वीकारोक्ति बयान में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

    अहियापुर थाने के ग्राम रसूलपुर वार्ड 12 में मकान मालिक नवीन कुमार सिंह के किरायेदार सेवानिवृत्त सैनिक अजय कुमार सिंह के कमरे से अपहृत व्यवसायी को बरामद किया गया था।

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