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    Chandan Murder Case: कुख्यात शेरू की पत्नी ने पति के एनकाउंटर की जताई आशंका, सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 02:12 PM (IST)

    बक्सर के चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह की पत्नी लकी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने बिहार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई है और कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है। लकी का कहना है कि पुलिस उनके पति को झूठे मामले में फंसा रही है।

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    कुख्यात शेरू की पत्नी ने पति के एनकाउंटर की जतायी आशंका, सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र

    जागरण संवाददाता, बक्सर। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में बीते दिनों कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनवर्षा गांव का रहने वाला था और इलाज के लिए अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती था।

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    मामले में अब तक कई आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में गोली भी लगी है। मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर एक अन्य कुख्यात अपराधी ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह का नाम सामने आया है, जो चंदन के ही पड़ोस के गांव दुल्लहपुर का निवासी है।

    वह 31 अक्टूबर 2023 से पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। इसी बीच शेरू की पत्नी लकी सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर अपने पति की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

    उन्होंने आशंका जाहिर की है कि बिहार पुलिस में एडीजी अभियान कुंदन कृष्ण, जानबूझकर उनके पति को फर्जी एनकाउंटर में मारने की योजना बना रहे हैं।

    न्यायालय को भेजे गए पत्र में लकी ने उल्लेख किया है कि उसके पति शेरू सिंह 2012 से ही लगातार अलग-अलग जेल में बंद हैं। इसके बावजूद बिहार पुलिस द्वारा उन्हें हत्या की साजिश में झूठा फंसाया जा रहा है।

    पत्र में कहा गया है कि पुलिस उनके पति को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रास्ते में या हिरासत में उसकी हत्या फर्जी मुठभेड़ के नाम पर किए जाने की आशंका है। यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले के कुछ आरोपितों पर दबाव डालकर उसके पति का नाम जबरन उगलवाया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट से उसने निवेदन किया है कि न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करे और बिहार पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिलने पर रोक लगाए। उसके पति को बिहार पुलिस के हवाले न किया जाए।

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