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    अब भोजपुर जिले में घर बैठे पुलिस को कर सकेंगे ई-शिकायत, सिटीजन सर्विस पोर्टल से मिलेगी सुविधा

    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    भोजपुर जिले में अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बिहार सीसीटीएनएस सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से यह सुविधा शुरू की गई है, जिस ...और पढ़ें

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    दीपक, आरा। भोजपुर जिले के लोगों के लिए पुलिस से जुड़ी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब जिले के नागरिक घर बैठे ही पुलिस के पास अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ई-शिकायत डिजिटल माध्यम से सीधे संबंधित थाना को भेजी जाएगी, जहां प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

    इस सुविधा के लिए नागरिकों को बिहार सीसीटीएनएस सिटीजन सर्विस पोर्टल (https://citizenservicesportal.bihar.gov.in/portal/) का उपयोग करना होगा। छह दिसंबर को राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। अब यह सेवा भोजपुर जिले में भी पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। इस पहल से आम लोगों को थाने के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी।

    सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से पुलिस सत्यापन, ई-शिकायत पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण, गुम या चोरी हुई संपत्ति की जानकारी, खोया-पाया से संबंधित रिपोर्ट सहित कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा।

    बिना लॉग-इन मिलेंगी तीन अहम सुविधाएं

    नागरिक सेवा पोर्टल पर तीन प्रकार की सेवाएं ऐसी हैं, जिनके लिए किसी तरह के लॉग-इन की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें प्राथमिकी की प्रति प्राप्त करना, पुलिस को गोपनीय सूचना देना और कुख्यात व इनामी अपराधियों से संबंधित जानकारी देना शामिल है। हालांकि, प्राथमिकी की प्रति प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा।

    प्राथमिकी की प्रति के लिए शिकायतकर्ता को सबसे पहले अपने जिले का चयन करना होगा। इसके बाद अपना नाम और आरोपित का नाम दर्ज करना होगा। यदि आरोपित की पहचान नहीं है, तो पोर्टल पर ज्ञात और अज्ञात का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है।

    गोपनीय सूचना देने के लिए थाना स्तर से लेकर रेंज अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक का विकल्प दिया गया है, जिससे नागरिक अपनी सुविधा अनुसार सीधे संबंधित अधिकारी तक जानकारी पहुंचा सकेंगे।

    ई-शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीड़ित को लिखित रूप में पुनः संबंधित थाने में आवेदन देना होगा। ई-शिकायत पर प्राप्ति प्रति की भी सुविधा है। - राज, एसपी, भोजपुर