भोजपुर में मुख्य पार्षद की कुर्सी पर मंडराया संकट; अब निर्वाचन आयोग पर टिकीं नजरें, क्या है मामला
बिहार के भोजपुर में मुख्य पार्षद की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। अब सबकी नजरें निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं कि इस मामले में क्या फैसला होता है। राजनीतिक ...और पढ़ें

टैक्स बकाया मामले में कुर्सी पर संकट। सांकेतिक तस्वीर
संवाद सूत्र, शाहपुर(आरा)। Bhojpur News: स्थानीय नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की सदस्यता कभी भी जा सकती है।
लंबी सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य पार्षद के विरोध लाए गए टैक्स बकाया के मामले की सुनवाई करते हुए आर्डर रिजर्व कर रखा है। अब कभी भी निर्वाचन आयोग का फैसला उनके पक्ष या उनके विरुद्ध आ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत की मुख्य पार्षद जुगनू देवी पर नगर पंचायत के एक व्यक्ति ने टैक्स बकाया को लेकर निर्वाचन आयोग में व्यद दायर किया था।
इसके पश्चात आयोग ने इससे संबंधित जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी से मांगी थी। इसके आलोक में डीएम के माध्यम से जांच प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को समर्पित किया गया था।
जांच में सही पाया गया आरोप
उक्त जांच प्रतिवेदन में मुख्य पार्षद पर टैक्स बकाया का मामला सही पाया गया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील व डीएम के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
लंबी सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग ने आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। जिसके बाद क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब निर्वाचन आयोग का फैसला मुख्य पार्षद के पक्ष में आएगा या फिर आयोग उन्हें अपदस्थ कर देगा।
पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभय कुमार पांडे ने बताया कि मुख्य पार्षद पर टैक्स बकाया के लगाए गए सभी आरोप जांच प्रतिवेदन में सही पाए गए हैं।
हालांकि मुख्य पार्षद के द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया है। लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी सदस्यता खतरे में है। अब निर्वाचन आयोग का फैसला उनके पक्ष में आता है या फिर विरोध में यह निर्वाचन आयोग को तय करना है।

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