Ara News: आरा में इस जगह चलेगा बुलडोजर, मिला 14 दिन का अल्टीमेटम; कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
Ara News आरा में धरहरा से जीरो माइल तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में बाधा बने 14 अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन ने दो सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का नो ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, आरा। Ara News: धरहरा से जीरो माइल तक तेजी से चल रहे फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में धरहरा चौक से लेकर अहिपुरवा तक बाधा बने 14 अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सभी को बलपूर्वक हटाने की चेतावनी दी गई है।
आरा सदर अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता के द्वारा धरहरा चौक के आसपास और उसके आगे पीछे मिलन गार्डन के मालिक अजय कृष्णा अग्रवाल, आराध्या हास्पिटल, मुकेश साड़ी सेंटर समेत कई पक्का मकान और पक्की दीवार के साथ अन्य ढंग से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए लोगों को नोटिस भेजा गया है।
इन लोगों को मिला नोटिस
इनमें धरहरा के ओमप्रकाश, सुनीता देवी, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर सिंह, मुकेश कुमार, राजकिशोर चौधरी, शंभू नाथ शर्मा, मालती कुंवर, गीता कुमारी, अयोध्या साह, सुनीता देवी समेत कई लोग शामिल हैं। इन सभी को दो सप्ताह का समय दिए जाने के साथ आठ जनवरी को अंचलाधिकारी के न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है।
मालूम हो इन सभी के द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण किए जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। जानकार सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, जहां से कानूनी कार्रवाई उचित ढंग से करने का आदेश प्रशासन को मिल गया है।
डीएम ने दो बार किया था निरीक्षण
दूसरी तरफ हाल के दिनों में दो बार डीएम तनय सुल्तानिया के द्वारा सड़क का निरीक्षण किए जाने के बाद जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का निर्देश आरा सदर अंचलाधिकारी और एसडीओ को दिया गया है। इन सभी को अंचलाधिकारी ने बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा तीन के अधीन अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
मार्च तक सड़क निर्माण पूरा करने का आदेश
धरहरा से बस स्टैंड होते हुए बिहारी मिल धोबीघटवा मोड़ से जीरोमाइल तक होने वाले सड़क निर्माण कार्य को मार्च तक हर हाल में जिला प्रशासन पूरा कर लेना चाहता है। इसके लिए लगातार बैठक करते हुए डीएम ने पथ निर्माण विभाग और अंचल तथा अनुमंडल प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है।
अतिक्रमण समेत अन्य कार्यों में बाधा बनने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जीत किसे मिलती है।

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