जागरण संवाददाता, भागलपुर। विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय ने शनिवार को दोषी शराब तस्करों गुड्डू पासवान, पिंटू कुमार, गोपाल कुमार, राकेश कुमार यादव, लोकनाथ कुमार एवं अमित कुमार सिंह को पांच-पांच साल की कठोर सजा सुनाई है।
इन अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया।
क्या है पूरा मामला ?
मालूम हो कि 22 जुलाई 2023 को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया टोल प्लाजा से पश्चिम पवन बाबा फ्यूल सेंटर के पास वाहन तलाशी में दो छोटे वाहनों को जब्त किया था। दोनों वाहन पश्चिम बंगाल से आ रही थी।
पुलिस टीम ने दोनों गाड़ी में बैठे चालक को अपने कब्जे में लिया एवं गाड़ी में बैठे चार अन्य लोगों को कब्जे में लेते हुए नाम पता पूछा तो गाड़ी चालक ने अपना नाम गुड्डू पासवान बताया, एवं दूसरे गाड़ी के चालक ने अपना नाम पिंटू कुमार साह बताया।
गाड़ी में बैठे तीन अन्य व्यक्ति ने अपना नाम गोपाल कुमार, राकेश कुमार यादव एवं लोकनाथ कुमार बताया। वहीं, दूसरे गाड़ी पर आगे सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार सिंह उर्फ मनिक सिंह बताया था।
पूछताछ करने पर चालक गुड्डू पासवान की निशानदेही पर दोनों गाड़ियों से शराब एवं बीयर तब जब्त किया गया था। 80 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई थी।
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