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    शुभ मुहूर्त और बालिका वधू: बांका में नाबालिग बच्ची की शादी करवा रहे माता-पिता को चाइल्ड लाइन ने रोका, लंबी चली बहस

    शादी का शुभ मुहूर्त देखते ही बांका में बालिका वधू को तैयार किया गया। रस्में पूरी करवाई जाने लगीं। दरवाजे पर बारात आने को थी। इसी बीच चाइल्ड लाइन वालों ने दस्तक दी। स्वजनों को समझाया गया कि बाल विवाह गैर कानूनी है। लेकिन...

    By Shivam BajpaiEdited By: Updated: Fri, 11 Feb 2022 10:48 AM (IST)
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    पुनसिया में बाल विवाह रोकने पहुंचे अधिकारी।

    संवाद सूत्र, रजौन (बांका) : शादी के तेज शुभ मुहूर्त के बीच पुनसिया बस्ती में बाल विवाह की सूचना मिली। इसके बाद चाइल्ड लाइन एवं प्रथम संस्था की टीम ने पहुंचकर स्वजनों से कम उम्र में बेटी का विवाह नहीं करने को समझाया। समझाने के बाद भी स्वजन मानने को तैयार नहीं हैं। स्वजनों ने उम्र संबंधी कागजात उपलब्ध कराए हैं, उसमें लड़की नाबालिग है। गुरुवार को चाइल्ड लाइन की टीम को गुप्त सूचना मिली कि पुनसिया बस्ती में एक नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है। इस सूचना पर चाइल्ड लाइन एवं प्रथम संस्था के कमलेश्वरी प्रसाद, संदीप कुमार एवं प्रथम संस्था के प्रखंड समन्वयक सुधांशु शेखर ने पुनसिया बस्ती पहुंचकर स्वजनों से बाल विवाह रोकने की गुजारिश की लेकिन स्वजन मानने को तैयार नहीं हुए।

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    इस पर टीम ने इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकुमार पंडित एवं थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को लिखित रूप में देकर बाल विवाह रुकवाने को कहा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्वजनों को बताया कि बाल विवाह गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों और इसे प्रेरित करने वालों को कठोर दंड का प्रवधान है। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने भी काफी समझाया, तब जाकर स्वजन माने।

    ककवारा में बाल विवाह पर करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

    संवाद सहयोगी, बांका: बाल विवाह की रोकथाम के लिए गुरूवार को ककवारा पंचायत भवन में मुखिया पूजा रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। साथ ही बैठक के उपरांत बाल संरक्षण समिति का गठन भी किया गया। मुखिया ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में कहीं भी बाल विवाह को पनपने नहीं दिया जाएगा। ककवारा का कुछ हिस्सा सुदूरवर्ती है। जिसके कारण अज्ञानतावश लोग अपने बच्चे का बाल विवाह करने को मजबूर हो जाते हैं। चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक मनोज कुमार सिंह ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि सरकार ने अब बेटियों की शादी की उम्र सीमा निर्धारण कर दिया है। अब कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है। तो सरकार के तरफ से जारी हेल्पलाइन को फौरन ही इसकी जानकारी दी जा सकती है।

    मौके पर ही एसडीओ, बीडीओ व थानाध्यक्ष पहुंचकर मामले का निष्पादन करेंगे। जिला समन्वयक ने बताया कि कम उम्र में बेटियों की शादी करने से कई प्रकार की बीमारी घर कर सकती है। मौके पर उपमुखिया पूनम झा, समाजसेवी सुनील यादव, पप्पू झा, शेख जहांगीर, अनिल कुमार, चंदा देवी, प्रियंका भारती, प्रीति कुमारी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।