Updated: Tue, 15 Apr 2025 02:37 PM (IST)
भागलपुर में 15 साल पुरानी गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए अब गुरुवार का इंतजार नहीं करना होगा। जिला परिवहन कार्यालय में सप्ताह में तीन दिन आवेदन किया जा सकता है। एडीटीओ को अधिकृत करने से डीटीओ ने यह निर्णय लिया। इससे वाहन मालिकों को सुविधा होगी और बार-बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुरानी गाड़ियों के मालिकों को भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। 15 साल पुरानी गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए अब गुरुवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सप्ताह में अब तीन दिन जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। एडीटीओ को भी री-रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत करने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ने री-रजिस्ट्रेशन के लिए सप्ताह में दो दिन बढ़ाकर तीन दिन करने का निर्णय लिया है।
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तीन दिन होने से री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहन मालिकों को सुविधा होगी। भीड़ की वजह से बार-बार जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे (मोर्थ) के अनुसार, भागलपुर जिले में 15 साल पूरे करने वाले 22 हजार 141 वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं।
पांच साल के लिए है री-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था
जिन गाड़ियों के 15 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार द्वारा इसके लिए री-रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है। पांच साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। री-रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना होता है। जिन गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन होना है जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) और एमवीआइ द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ियों की जांच की जाती है।
फोटो खिंचने और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्यालय से री-रजिस्ट्रेशन से संबंधित वाहनों के कागजात मुख्यालय भेज दिया जाता है। री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए भागलपुर में जिला परिवहन कार्यालय में सप्ताह में एक दिन गुरुवार का दिन तय किया गया था।
सप्ताह में तीन दिन आ सकेंगे कार्यालय
हालांकि, सरकार की ओर से इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, लेकिन अब गाड़ी के री-रजिस्ट्रेशन करवाने वाले वाहन मालिकों को गुरुवार का दिन आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सप्ताह में तीन (छुट्टी के दिन छोड़कर) रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय आ सकते हैं।
एडीटीओ को भी आवेदन के आधार पर री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहन की जांच आदि प्रक्रिया के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था के साथ इसके लिए दिनभर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार गुरुवार का दिन इसलिए रखा गया था कि डीटीओ को अन्य विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को पूरे दिन डीटीओ परिवहन कार्यालय में ही समय देते हैं।
एडीटीओ को अधिकृत करने के बाद री-रजिस्ट्रेशन के लिए दिन की समस्या नहीं रही। अगस्त 2024 से अबतक करीब 800 से अधिक वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन इनमें अधिकांश रिपोर्ट को रिजेक्ट कर फिर से भेजने की बात करते हुए लौटा दिया गया है।
ए क दिन में 30-35 लोग वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं। डीटीओ जनार्दन प्रसाद ने बताया कि अब गुरुवार को ही नहीं बल्कि सप्ताह में तीन दिन वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। जल्द ही दिन की घोषणा कर व्यवस्था लागू की जाएगी।
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