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    New GST Rates: ये चीजें हुईं सस्ती, पुराने स्टाक पर भी दें जीएसटी छूट, नहीं चलेगा पुरानी कीमत से खरीदे माल का बहाना

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:11 AM (IST)

    New GST Rates ग्राहकों को जीएसटी छूट के साथ पुराना टैक्स कम होने का लाभ नहीं देने वाले कारोबोरियों पर जुर्माना लगेगा। फर्जी बिल से जीएसटी चोरी करने वाले दुकानदारों पर पैनी नजर रखी जा रही है। भागलपुर रेलवे पार्सल में तीन ट्रेनों से मंगाए गए रेडीमेड कपड़ों के गट्ठरों का नहीं सही बिल अबतक नहीं मिला है। कोलकाता वाली ट्रेनें बसों व ट्रकों पर जीएसटी अधिकारी नजर रख रहे।

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    New GST Rates: ग्राहकों को जीएसटी छूट, पुराना टैक्स कम होने का लाभ नहीं देने वाले कारोबोरियों पर जुर्माना लगेगा।

    कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। New GST Rates जिले में अच्छी-खासी संख्या ऐसे बड़े-मझोले-छोटे कारोबारियों की भी है जो फर्जी बिल के सहारे जीएसटी चोरी कर रहे हैं। ऐसे कारोबारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए उनके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया है। ऐसे कारोबारी बिना बिल के सामानों की बिक्री कर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की चोरी कर रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर की चोरी करने वाले ऐसे कारोबारी त्योहारी सीजन पर जीएसटी की टीम के निशाने पर हैं। ऐसे समय में जीएसटी चोरी करने वालों की सक्रियता ज्यादा बढ़ जाती है।

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    जीएसटी की ज्वाइंट कमिश्नर मिनी की निगरानी में जीएसटी की टीम रेल मार्ग और सड़क मार्ग से फर्जी बिल के सहारे सामान मंगाने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई करने लगी है। भागलपुर रेलवे पार्सल गृह में तीन ट्रेनों से मंगाए गए भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों के गट्ठर को 22 सितंबर को जब्त किया गया है। कोलकाता से आने वाली बसों, ट्रकों से जीएसटी चोरी करने में लगे कारोबारियों की गतिविधियों पर भी टीम नजर रख रही है।

    इसके लिए प्राइवेट बस स्टैंड और मालवाहक ट्रकों को भी चेक किया जाने लगा है। ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगाए जाने वाले सामान पर भी जीएसटी की टीम नजर रख रही है। जीएसटी चोरी में लगे कारोबारी फर्जी बिलिंग, आय की गलत जानकारी देकर और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा करते हुए जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। ऐसे कारोबारियों का पता लगा उनके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की बात जीएसटी की ज्वाइंट कमिश्नर ने कही है।

    जीएसटी की देनदारी कम कर ले रहे बड़ा लाभ

    जीएसटी की चोरी करने में लगे कारोबारी अपनी देनदारी को कम कर बड़ा मुनाफा कमाने का खेल कर रहे हैं। इसके लिए कारोबारी अपनी वास्तविक खरीद से काफी अधिक बिल तैयार कर उसका इस्तेमाल करके अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ा जीएसटी का कम भुगतान करते हैं। ऐसे कारोबारियों के खेल पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी की टीम उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है।

    हर हाल में ग्राहकों को मिलेगा लाभ : ज्वाइंट कमिश्नर

    जीएसटी की ज्वाइंट कमिश्नर मिनी ने कहा कि हमारी टीम जीएसटी घटाए जाने के बाद से लागू नवीनतम दरों का लाभ ग्राहकों को मिल रहा है कि नहीं इसकी जांच वह स्वयं भी कर रही हैं और टीम से भी करा रही हैं। पांच सितंबर और 22 सितंबर की दर में कमी पाई गई है। जो प्रतिशत के अनुपात में इलेक्ट्रानिक गुड्स, आटोमोबाइल सेक्टर के शोरूम की जांच की गई। उनके इनवॉइस की जांच की गई। जांच में जीएसटी घटाए जाने के बाद का लाभ ग्राहकों को दिया गया था। कीमत परिवर्तन का फायदा ग्राहकों को मिले इसके लिए वह स्वयं और टीम भी भ्रमणशील है।

    पुरानी कीमत का बहाना नहीं बना सकते दुकानदार

    जीएसटी की ज्वाइंट कमिश्नर मिनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पुरानी कीमत से खरीदे गए माल को दुकानदार कीमत परिवर्तन बाद पुरानी दर पर सामान नहीं बेच सकते। ऐसा करने पर वे जुर्माना के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कोई दुकानदार यदि किसी सामान की कीमत पहले 105 रुपये में लेता था तो परिवर्तित दर लागू होने के बाद जो कर वह सरकार को पहले देता था उससे तो उसे मुक्त कर दिया गया। ऐसे में उसे अब उसी माल को सौ रुपये में बेचने में कहां नुकसान होगा। अगर कोई दुकानदार फिर भी ऐसा करता है तो उनके विरुद्ध टीम कार्रवाई करेगी। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि परिवर्तित कीमत को लेकर जन साधारण को जागरूक करने के लिए विभाग कैंपेन भी चलाया जाएगा।