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    बिहार में बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख तक मिलेगा लोन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पोर्टल पर आज से करें अप्लाई

    By Jitendra KumarEdited By: Mukul Kumar
    Updated: Fri, 15 Sep 2023 03:25 PM (IST)

    मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल आज से खुलेगा। इससे राज्य में रोजगार तेजी से बढ़ेगा। इसके जरिए इच्छुक लोग सरकार की तरफ से बिजनेस के लिए दस लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। वहीं इसपर उन्हें कोई भी ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लोगों को एक बार पोर्टल पर विजिट करना होगा।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर/पटना : रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार से उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल खोला जाएगा। इसके लिए लाभार्थी आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस वित्तीय वर्ष के लिए 15 से 30 सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

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    गलत कैटेगरी का चयन करने पर संशोधन का विकल्प नहीं

    मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का चयन जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। जिसे तीन कैटेगरी के रूप में विभाजित किया जाएगा। आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन अथवा गलत आवेदन करने पर संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

    आवेदक जिस जिले में परियोजना स्थापित करना चाहतें है, उस जिले का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। कैटेगरी एक और बी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा।

    चार श्रेणियों में इस योजना को बांटा गया

    कैटेगरी सी में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में मात्र चर्म एवं वस्त्र प्रक्षेत्र के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। कैटेगरी 'सी' के लिए लक्ष्य जिलावार न होकर पूरे राज्य के लिए है। किसी भी जिला के आवेदक द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में आवेदन दिया जा सकता है।

    औद्योगिक सलाहकार सीए प्रदीप कुमार झुनझुनवाला ने बताया कि बढ़ते उद्यमी, बढ़ता कारोबार और औद्यौगिक उड़ान के लिए बिहार तैयार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में औद्यौगिक विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है।

    इस योजना को चार श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हैं।

    योजना का लाभ उठाने के लिए यहां करें आवेदन 

    इन चारों ही योजनाओं में 18 वर्ष से अधिक के युवा और महिलाएं अपना नया उद्योग लगा सकते हैं। वित्तीय सहायता दस लाख रुपए तक दी जाएगी।

    जिसमें अनुदान की राशि पांच लाख रुपए और शेष पांच लाख रुपए 84 किस्तों में लौटाने होंगे। ब्याज दर शून्य होगी, सिर्फ युवा उद्यमी योजना में एक प्रतिशत देय होगी। इच्छुक अभ्यर्थी को udyami.bihar.gov.in विजिट करके ऑनलाइन आवेदन पत्र दाखिल करना है।

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    आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक परीक्षा सर्टिफिकेट या आईटीआई या अन्य कोई तकनीकी शिक्षा का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, फोटो और बैंक खाते का विवरण देना है।