विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 09, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bhagalpur News: पूर्व मेयर डॉ. वीणा यादव की बढ़ेगी मुश्किल; छात्रा से हुई छेड़छाड़ में सामने आई भूमिका

Published: Tue, 09 Jul 2024 11:36 PM (IST)

Bihar News भागलपुर की पूर्व मेयर वीणा यादव की मुश्किल बढ़ने वाली है। छात्रा से हुई छेड़छाड के मामले में ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

HighLights

  1. छठे विशेष पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत ने सात साल पूर्व मामले में दिया आदेश
  2. छात्रा से मेस में भोजन बनाने वाले संजय उर्फ एमडी ने कर दी थी छेड़छाड़
  3. पूर्व मेयर ने मामला दबाने को बनाया था दबाव, गंभीर परिणाम की दी धमकी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पॉक्सो मामले के छठे विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सात साल पूर्व लाज में एक छात्रा से छेड़छाड़ से जुड़े केस में भागलपुर की पूर्व मेयर डा.वीणा यादव को भी आरोपित मान केस चलाने का आदेश दे दिया है। उनके विरुद्ध केस की सुनवाई के लिए उन्हें समन जारी करने का भी आदेश दिया है।

अब छठे विशेष पॉक्सो न्यायालय में उनके विरुद्ध अलग केस दर्ज किया जाएगा। जहां केवल उनकी सुनवाई होगी। यह मामला आठ सितंबर 2017 को बरारी थानाक्षेत्र स्थित पूर्व मेयर के लाज में रहने वाली झारखंड के गोड्डा जिले की एक छात्रा से हुई छेड़छाड़ में उनकी भूमिका से जुड़ा है।

तब पीड़ित छात्रा ने बरारी पुलिस के समक्ष और न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत जो बयान दर्ज कराया था। उसमें पूर्व मेयर डॉ. वीणा यादव भी पाक्सो केस में आरोपित के रूप में सामने लाना था। लेकिन बरारी पुलिस ने तब उन्हें आरोपित नहीं बनाया।

कोर्ट ने कही ये बात

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने माना कि केस रिकॉर्ड में उपलब्ध समस्त सामग्री और सबूत यह इंगित करता है कि वीणा देवी ने पुलिस की जांच को भी प्रभावित किया है।

यही नहीं थाना प्रभारी की तरफ से उन्हें बतौर आरोपित केस में नामजद नहीं किया गया। ना ही अनुसंधानकर्ता की तरफ से उस मामले में अन्वेषण या अनुसंधान ही किया गया। विशेष न्यायाधीश ने माना है कि उनकी राय में वीणा दोषी प्रतीत होती है।

मामले में विशेष न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल से भी पक्ष पूछा। विशेष लोक अभियोजक ने जवाब में केस रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश पारित करने की बात कही। विशेष न्यायाधीश ने केस रिकार्ड, एफआइआर और पीड़ित छात्रा के बयान का वह अंश जो वीणा यादव से संबंधित है।

उसके अवलोकन बाद तत्काल प्रभाव से सात साल पूर्व दर्ज हुए छात्रा से संबंधित उक्त केस से वीणा का मामला अलग करते हुए अलग पाक्सो केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। केस की सुनवाई के लिए पूर्व मेयर वीणा यादव को समन जारी करने का भी आदेश जारी कर दिया है।

यह भी पढ़ें-

14 दिन में तीन एटीएम से 72.80 लाख की चोरी, हरियाणा और राजस्थान पुलिस से साधा गया संपर्क; कई जगहों पर हुई छापामारी

Bihar Illegal Sand Mining: अवैध बालू खनन के परिवहन में अब निशाने पर होंगे लाइनर और पासर, पूरा प्‍लान तैयार