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    दहेज हत्या पर फैसला: अररिया में तीन साल पहले हुआ था बीवी कश्मीरी का मर्डर, पति मो. फरीद को उम्र कैद

    By Shivam BajpaiEdited By:
    Updated: Sat, 05 Mar 2022 11:00 PM (IST)

    बिहार के अररिया जिले में पति को दहेज हत्या के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन साल पहले मो. फरीद ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। लंबित पड़े इस हत्याकांड में ...

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    अररिया कोर्ट ने सुनाया फैसला- हत्यारे पति को उम्र कैद।

    संवाद सूत्र, अररिया: दहेज नहीं मिलने पर पलासी थानाक्षेत्र के धपडी गांव मे ब्याही गई बीवी कश्मीरी को उसके ससुराल वालों ने प्रताडित कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में अब सजा सुनाई गई है। तीन साल पहले हुए इस हत्याकांड में अररिया न्याय मंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयुष कमल दीक्षित की अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। हत्यारे पति को दोषी पाया गया। मो. फरीद को कोर्ट ने दहेज हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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    अदालत ने उक्त फैसला सत्र वाद संख्या-31/19 में सुनाया है। इस मामले में सरकार की ओर से पीपी लक्ष्मी नारायण यादव ने प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बताया हत्याकांड करीब तीन साल पुराना है। आरोप लगाया गया है कि 17 फरवरी,2019 को पलासी थाना क्षेत्र के धपडी गांव में ब्याही गई बीवी कश्मीरी को ससुराल वालों ने दहेज के लिये बराबर प्रताडित किया करता था। इसी क्रम में कश्मीरी की हत्या की सूचना पर मृतका के पिता अपने लोगो के साथ बेटी के ससुराल गये। जहां मृत अवस्था मे बेटी को पाया था। जिसके गले में गला दबाने का निशान देखा गया। इस मामले में मृतका के पिता मो. नसीरउद्दीन ने पलासी थाना केस दर्ज कराया था। इसपर सुनावाई हुई। 

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    इस मामले मे जिला न्यायाधीश श्री दीक्षित की अदालत मे कुल 11 गवाहों की गवाही हुई। जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाही दी गई। इस मामले में सरकार की ओर से पीपी लक्ष्मी नारायण यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट के इस फैसले ने चारों ओर सुर्खियां बटोर रखी है। मायके वालों का कहना है कि बेटी के साथ न्याय हुआ है। हमें इंसाफ मिला है। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है।