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    फर्जी डिग्री वाले शिक्षक की जांच का आदेश... बिहार में पंचायत सेवक रहते हुए कर लिया बीएड

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:13 AM (IST)

    Bihar Latest News: भागलपुर के मध्य विद्यालय पाठकडीह के शिक्षक मुकेश कुमार पासवान पर फर्जी डिग्री से नौकरी पाने का आरोप है। शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने ...और पढ़ें

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    Bihar Latest News: बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में एक शिक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Latest News फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में मध्य विद्यालय पाठकडीह के शिक्षक मुकेश कुमार पासवान पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। नौकरी के दौरान ही रेगुलर कोर्स से डिग्री लेने साथ ही साथ उस डिग्री का उपयोग कर शिक्षक बनने को लेकर संतोष कुमार नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके शिकायत के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सन्हौला ने शिक्षक मुकेश कुमार पासवान से स्पष्टीकरण मांगा था। उनके जवाब आने के बाद अब यह मामला आगे विशेष जांच के लिए वरीय अधिकारियों को भेज दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग स्तर पर इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

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    क्या है फर्जी डिग्री का पूरा मामला

    शिक्षक मुकेश कुमार पासवान वर्तमान में मध्य विद्यालय पाठकडीह, ग्राम पंचायत बोडा पाठकडीह, प्रखंड सन्हौला में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने वर्ष 2007 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) भागलपुर में पंचायत रोजगार सेवक के रूप में योगदान दिया था और अगस्त 2024 तक इस पद पर कार्यरत रहे। सितंबर 2024 में उन्होंने शिक्षक पद पर योगदान दिया। शिकायतकर्ता संतोष कुमार का आरोप है कि मुकेश कुमार पासवान ने 2007 से 2024 तक पूर्णकालिक सेवा करते हुए स्नातक (ग्रेजुएशन) और बी.एड. की पढ़ाई नियमित रूप से पूरी करने का दावा किया है, जो संभव नहीं है। उनका कहना है कि जब वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रखंड कार्यालय में पंचायत रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत थे, तो नियमित पढ़ाई करना व्यावहारिक नहीं हो सकता। इसलिए उनकी डिग्री की जांच हो।

    शिक्षक मुकेश कुमार ने दिया जवाब, नियमपूर्वक प्राप्त की डिग्री

    वहीं फर्जी डिग्री पर नौकरी के आरोप झेल रहे मध्य विद्यालय पाठकडीह के शिक्षक मुकेश कुमार पासवान ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सभी शैक्षणिक डिग्रियां वैध हैं और उन्होंने नियमों के अनुसार ही पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने विभाग को जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से वर्ष 2005 में स्नातक (ग्रेजुएशन) की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद वर्ष 2020 में उसी विश्वविद्यालय से बी.एड. की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नियुक्ति फरवरी 2024 में बीपीएससी टीआरई 02 परीक्षा के माध्यम से हुई है। इसके पूर्व वे वर्ष 2007 से 2015 तथा 2016 से 2023 तक बीआरडीएस नामक एक एनजीओ में कार्यरत थे।