Bhagalpur News: होल्डिंग टैक्स के 28 बकायेदारों की बढ़ने वाली है मुश्किलें, नोटिस भेजेगा निगम; कंपनी ने सौंपी सूची
भागलपुर नगर निगम बकाया होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए सख्त हो गया है। निगम ने 28 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है जिन्हें अंतिम नोटिस भेजा जाएगा। भुगतान न करने पर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। निगम का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 63 लाख रुपये की वसूली करना है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नगर निगम के आंतरिक आय का सबसे बड़ा स्रोत होल्डिंग टैक्स से है। लेकिन, कुछ शहरवासी टैक्स जमा नहीं करना चाहते हैं। होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन सख्त है।
अगर आपने गृहकर यानी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया तो निगम प्रशासन द्वारा अपने बकाया राशि का चल संपत्ति जब्त करेगा। निगम के आंतरिक स्रोत से आय बढ़ाने काे लेकर नवनियुक्त नगर आयुक्त शुभम कुमार ने जोर दिया है।
आउट सोर्सिंग एजेंसी लोजिकूफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने पहले चरण में 28 बड़े बकायेदार की सूची नगर निगम प्रशासन को भेज दी है। इससे पहले बकायेदारों को एक नोटिस भेजा गया था। लेकिन अब दूसरा नाेटिस अंतिम होगा। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर जमा नहीं करने पर निगम की कार्रवाई शुरू होगी।
इस वित्तीय वर्ष तक के 28 बकायेदार से पहले चरण में नोटिस भेजकर 63 लाख रुपये बकाया टैक्स वसूल किया जाएगा। अगर बकायेदार द्वारा नोटिस की मियाद तक जमा किया जाता है तो निगम कार्रवाई नहीं करेगा।
इसके साथ दूसरे चरण में बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। इसे लेकर बकायेदारों पर एक्शन मोड में नगर निगम हैं। शहर में अभी 81 हजार होल्डिंग निबंधित हैं। निजी भवनों मालिकों को चिह्नित किया गया है। इसके लिए पूर्व में 23 दिसंबर को 27 व तीन जनवरी को 28 बकायेदारों की सूची कंपनी ने निगम को सौंपा था।
अब नए सिरे से निगम प्रशासन को सूची भेजी है। जिसके बाद निगम प्रशासन ने नोटिस भेजने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दिया है। दो से तीन दिनों में बकायेदारों के घरों में नोटिस पहुंचना भी शुरू हो जाएगा।
निजी आवास पर इनके पास बकाया, कंपनी भेजेगी नोटिस
- वार्ड 15 - साईं बाबा इंजीनियरिंग प्रा. लि. : 9.79 लाख रुपये
- वार्ड 14 - निजामउद्दीन : 5.49 लाख रुपये
- वार्ड 15 - शाहिदा खातुन : 4. 36 लाख रुपये
- वार्ड 13 - मृत्युंजय सिंह : 3.75 लाख रुपये
- वार्ड 15 - शिवनंदन मंडल : 3.11 लाख रुपये
- वार्ड 48 - सुमित्रा देवी : 2.98 लाख रुपये
- वार्ड 15 - मनोज मंडल : 2.98 लाख रुपये
- वार्ड 25 - द्रोपदी देवी : 2.96 लाख रुपये
- वार्ड 15 - दिलीप कुमार मंडल : 2.80 लाख रुपये
होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। दो फेज में सूची तैयार कर निगम प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। अब यहां से दूसरा व अंतिम नोटिस जारी होगा। - अमित कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, लोजिकूफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
यह है प्रविधान
नगरपालिका अपने कर बकाए का भुगतान और वसूली सुनिश्चित करने के लिए बिहार नगरपालिक अधिनियम, 2007 की धारा 158 के अधीन विनियमावली हैं।
इसके तहत मांग की नोटिस जारी करना, नोटिस फीस प्रभारित करना, यथा विनिर्दिष्ट दर पर विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का उद्ग्रहण और शास्ति की राशि। अपने कर-बकायों की वसूली हेतु चल संपत्ति की कुर्की तथा बिक्री के लिए वारंट जारी करना। कर-बकाए की वसूली के लिए अचल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री।
नगरपालिका क्षेत्र छोड़कर जा रहे व्यक्ति से बकाये की वसूली। व्यति के नाम में धारित व्यक्तिगत या संयुक्त बैंक खाते और अन्य वित्तीय लिखतों की कुर्की और उससे वसूली का वारंट जारी करना। कर-बकाए की वसूली के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करना।
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