Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhagalpur News: इस बार दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा डीजे, 25 को करना होगा विसर्जन; डीएम का निर्देश

    By Navaneet MishraEdited By: Mukul Kumar
    Updated: Wed, 11 Oct 2023 11:24 AM (IST)

    भागलपुर में दुर्गा पूजा के दौरान इस साल डीजे नहीं बजेगा। डीएम की तरफ से इसको लेकर फरमान जारी किया गया है। वहीं 25 अक्टूबर को प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर शहर में विधि व्यवस्थाओं पर डीएम ने बैठक की। इसके बाद डीजे पर प्रतिबंध और विसर्जन को लेकर आदेश जारी किया।

    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। आगामी पर्व-त्योहार को देखते जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी स्तरों पर अविलम्ब शांति समिति की बैठकें करने का निर्देश दिया है। थानास्तर से लेकर जिला स्तर तक इनकी बैठकें होंगी।

    जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी पर्व-त्योहारों के अवसर पर विधि-व्यवस्था के निमित की गई तैयारी, भूमि विवाद व मद्य-निषेद्य अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई और दिशा-निर्देश दिए गए। आसन्न पर्व त्योहार के अवसर पर डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य

    सभी पूजा समितियों को इसका अनुपालन करना अपेक्षित व अनिवार्य होगा। जानकारी दी गई कि विसर्जन की तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिसका अनुपालन सभी पूजा समितियों को करना अपेक्षित व अनिवार्य होगा। बैठक में धारा 107 के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

    निर्देश दिया गया कि 12 अक्टूबर तक न्यूनतम् 80 प्रतिशत बांड डाउन संबंधी मामलों का निष्पादन किया जाए। समीक्षा के क्रम में विर्सजन के लिए चिन्हित मार्गों के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। सभी पूजा समितियों को पूजा पंडालों में सीसीटीवी का संस्थापन कराना अनिवार्य एवं अपेक्षित होगा।

    बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद

    मद्य-निषेध अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिला विकास शाखा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, कहलगांव, भूमि सुधार उप समाहर्ता नवगछिया, कहलगांव, जिला विकास शाखा, वरीय उप समाहर्ता राजस्व, वरीय उप समाहर्ता सामान्य शाखा आदि को लंबित अधिहरण वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया है।

    श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को बाल श्रम के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। खनन विभाग को अवैध खनन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में अपर समाहर्त्ता, पुलिस अधीक्षक नगर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

    यह भी पढें- दिल्ली से बिहार जा रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर: फरक्का एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का बदला रूट, 22 से अधिक ट्रेनें रद्द

    यह भी पढ़ें- डीजे बजाने पर FIR और नृत्य की मनाही, बिना लाइसेंस के मूर्ति बैठाने पर भी रोक; क्या है आपकी तैयारी?

    comedy show banner
    comedy show banner