Bhagalpur News: होल्डिंग टैक्स पर भागलपुर नगर निगम ने लिया अहम फैसला, मकान मालिकों को मिल गई बड़ी राहत
Bihar News In Hindi भागलपुर नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। अप्रैल से जून तक टैक्स जमा करने पर 5% की छूट मिलेगी। जुलाई से सितंबर तक न छूट और न जुर्माना की व्यवस्था है। सितंबर से मार्च तक 1.5% से 9% ब्याज। ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं टैक्स जमा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को पांच प्रतिशत की छूट मिलेगा। यह छूट तीन माह तक ही मिलेगा।
अगर अभी टैक्स जमा करते हैं तो पांच प्रतिशत छूट का लाभ पा सकते हैं। प्रावधान के अनुसार अप्रैल से जून में टैक्स जमा करने पर यह छूट दी जाती है।
वहीं, जुलाई से सितंबर तक टैक्स जमा करने पर न ही छूट और न ही जुर्माना का प्रावधान है। वहीं, सितंबर से मार्च के बीच टैक्स जमा करने पर 1.5 प्रतिशत से नौ प्रतिशत ब्याज का प्रावधान है। उसके बाद प्रत्येक महीने 1.5 प्रतिशत ब्याज दर में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।
इसके बाद निगम का होल्डिंग टैक्स घर बैठे आनलाइन माध्यम से जमा कर सके। ऑनलाइन माध्यम से नौ लोगों ने हेाल्डिंग टैक्स जमा किया है। ऐसे में दुनिया के किसी कोने से ऑनलाइन जमा कर पाना संभव हो गया है।
ऐसे जमा कर सकते हैं टैक्स
फिलहाल कंपनी द्वारा बनाए गए बेवसाइट पर डाटा अपडेट हो जाने के बाद शहर के करीब 81 हजार भवन निगम से निबंधित है। जिसमें से करीब 65 हजार लोग अपने टैक्स का आनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
इनका गत वर्ष ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा लिया गया है। जिसका डाटा वेबसाइट पर अंकित हैं। ऐसे लाभुक bhagalpur.bihar municipal की साइट पर जाकर मोबाइल नंबरी डालेंगे।
आपको होल्डिंग टैक्स जमा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। शहरवासियों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। अगर कोई समस्या हो तो एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित कुमार ने अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। साथ ही पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल एंड कमांड केंद्र के ग्राउंड तल पर कंपनी के कार्यालय में होर्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे।
अमित ने बताया कि ईस्टर्न बिहार चेंबर आफ कामर्स के आनंद चिकित्सालय मार्ग स्थित कार्यालय में सोमवार से कैंप लगेगा। यहां लोग सुबह 10 बजे से चार बजे तक 51 वार्डों का होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे।
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