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    Bihar News: बिहार के अनाथ बच्चों की चिंता होगी दूर, सरकार की परवरिश योजना बनेगी सहारा; ऐसे मिलेगा लाभ

    Updated: Sat, 20 Jul 2024 06:48 PM (IST)

    Bihar News अनाथ बच्चों की सहायता के लिए बिहार सरकार ने परवरिश योजना लाई है। इस योजना के द्वारा अनाथ बच्चों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा सहायता अनुदान एक हजार रुपये प्रति माह देने का प्रविधान है। बिहार सरकार ने अनाथ बच्चों की खोज कर इस योजना के जरिए मदद करने के लिए कहा है।

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    बिहार के अनाथ बच्चों के लिए परवरिश योजना (जागरण)

    संवाद सहयोगी, तेघड़ा (बेगूसराय)। Begusarai News: बिहार सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों की सहायता के लिए परवरिश योजना लाई है। इस योजना असहाय बच्चों के जीवन यापन के लिए काफी मददगार होगी। योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा सहायता अनुदान एक हजार रुपये प्रति माह देने का प्रविधान है।

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    इस योजना को साकार करने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अनाथ बच्चों की खोज कर सरकार के द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप योजनाओं के लाभ के लिए अनाथ बच्चों को मदद करने की जरूरत है। उक्त जानकारी बीडीओ राकेश कुमार ने दी।

    ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

    बीडीओ ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज में आवेदक का बीपीएल की प्रकाशित सूची का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र (यदि बीपीएल सूची में नाम नहीं हो) अनाथ बच्चे का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र।

    बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे एवं अभिभावक का संयुक्त बैंक खाता, मोबाइल नंबर, बच्चे एवं आवेदक का फोटो, आय प्रमाण पत्र, विधवा माता की संतान होने की स्थिति में पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र।

    तलाकशुदा परित्यक्ता की संतान होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी (कैंसर, एड्स आदि) से पीड़ित होने की स्थिति में हैं तो सदर अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा।

    वहीं बच्चे जिनके माता-पिता दुर्घटना में आंशिक अस्वस्थता से पीड़ित होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत 60 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र जैसे कागजात घोषणा पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सभी आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

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