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    बछवाड़ा टोल प्लाजा: नई दरों के साथ बेगुसराय में वाहन चालकों को मिली छूट, ये रही लिस्ट

    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:32 AM (IST)

    बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड स्थित गोविंदपुर मुरलीटोल टोल प्लाजा पर एनएचएआई ने टोल दरों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से लागू नई दरों में चार चक्का वाहनों और मिनी बसों के लिए पुरानी दरें ही रहेंगी जबकि बस ट्रक और अन्य भारी वाहनों के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। बेगूसराय जिले के वाणिज्यिक वाहनों और स्थानीय लोगों को भी छूट मिलेगी।

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    मुरलीटोल टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को टोल शुल्क में छूट। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, बछवाड़ा (बेगूसराय)। बछवाड़ा प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 122 (पुरानी एनएच 28) गोविंदपुर मुरलीटोल टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के लिए एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशुतोष सिन्हा ने एक अक्टूबर से टोल शुल्क में छूट देते हुए नई दर निर्धारित की है।

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    प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस बात की सूचना संबंधित टोल प्लाजा के पदाधिकारियों को भेज कर एक अक्टूबर की रात्रि 12 बजे से इसे लागू करने का निर्देश दिया है।

    निर्देश में चार चक्का एवं लाइट कामर्शियल एवं मिनी बस के लिए पुरानी दर ही निर्धारित है। बस, ट्रक टू एक्सल, थ्री एक्सल एवं उससे ऊपर के वाहनों के लिए नई दर का निर्धारण किया गया है।

    लागू दर इस प्रकार है:-

    वाहन प्रकार पुरानी दर (अप) नई दर (अप) पुरानी दर (अप व डाउन) नई दर (अप व डाउन) पुराना मासिक पास नया मासिक पास विवरण
    कार, जीप, वन लाइट मोटर व्हीकल 45 45 70 65 1535 1490 केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा
    लाइट कमर्शियल वाहन, मिनी बस 75 70 110 110 2480 2410 केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा
    बस, ट्रक (टू एक्स एल) 155 150 235 225 5200 5045 केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा
    कमर्शियल वाहन (थ्री एक्स एल) 170 165 255 250 5670 5505 केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा
    एचसीएम, ईएमई, एमएवी (फोर टू सिक्स एक्स एल) 245 235 365 355 8150 7910 केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा
    ओवरसाइज वाहन (सेवन ओर मोर एक्स एल) 300 290 445 435 9925 9630 केवल फास्टैग, अधिकतम 50 यात्रा

    इसके साथ-साथ बेगूसराय जिला अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से निबंधित वाहन के एकल यात्रा शुल्क के रूप में कार, जीप व हल्के मोटरयान के लिए 20 रुपये, हल्के वाणिज्य, हल्के मोटरयान अथवा मिनी बस के लिए 35 रुपये, बस या ट्रक (टू एक्स एल) के लिए 75 रुपये, वाणिज्य वाहन (थ्री एक्स एल) के लिए 85 रुपये, भारी वाहन (4-6 एक्स एल) के लिए 120 रुपये एवं ओवरसाइज वाहन के लिए 145 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

    टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्रीय व्यक्ति की निजी एवं गैर वाणिज्यिक वाहन के वर्ष 2025-26 मासिक शुल्क के लिए 340 रुपये निर्धारित किए गए हैं।