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    Banka News: व्यवहार न्यायालय में गुटखा खाकर थूकने वालों पर गिरेगी गाज, सख्त कार्रवाई के आदेश

    Updated: Fri, 25 Jul 2025 12:09 PM (IST)

    बांका व्यवहार न्यायालय परिसर को तंबाकू मुक्त करने के लिए जिला जज ने सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट परिसर में गुटखा खाने और थूकने पर अब मामला दर्ज होगा। परिसर और उसके आसपास गुटखा की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है।

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    व्यवहार न्यायालय में गुटखा खाकर थूकने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, बांका। बांका व्यवहार न्यायालय परिसर में अब गुटखा खाकर थूकना भारी पड़ेगा। जिला जज सत्यभूषण आर्य ने इस दिशा में सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट परिसर के भीतर गुटखा खाने और थूकने वालों पर अब मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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    गुरुवार को जिला जज ने कहा कि साफ-सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। न्यायालय परिसर में गुटखा व तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट परिसर से सौ मीटर की परिधि तक गुटखा खाकर आने वालों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    इसके लिए विभागीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। ताकि इस पर सतर्कता से निगरानी रखें। जिला जज ने बताया कि कोर्ट परिसर में आम नागरिकों से लेकर अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मियों की आवाजाही होती है।

    कई बार कोर्ट के चक्कर में लोगों को फर्श पर बैठना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग जहां-तहां गुटखा थूक देते हैं, जिससे परिसर गंदा होता है और अन्य लोगों को परेशानी होती है। नैतिकता और स्वच्छता के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

    बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने न्यायालय परिसर में गुटखा खा रहे एक युवक के खिलाफ कार्रवाई कर टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने साफ कहा कि गुटखा खाने वालों के प्रति अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

    जानकारी हो कि गुटखा खाकर किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करना और पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना और छह महीने की सजा का प्रावधान है।

    जिला जज ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति कोर्ट परिसर में गुटखा खाता या थूकता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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