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    Banka: फर्श पर पटककर मां की बेरहमी से कर दी थी हत्या, अब आजीवन पीसेगा जेल की चक्की

    By Animesh PrakashEdited By: Mohit Tripathi
    Updated: Sat, 07 Oct 2023 07:09 PM (IST)

    मां की हत्या करने वाले एक बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मां की हत्या के आरोपी पवन कुमार को आजीवन कारावास की सजा के अलावा दस हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक बांका के कटोरिया प्रखंड के मंडल टोला के रहने वाले पवन कुमार को घरेलू विवाद में सजा सुनाई गई है।

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    पिता ने दर्ज कराया था हत्या का केस। (सांकेतिक फोटो)

    संवाद सहयोगी, बांका। मां की हत्या के मामले में शनिवार को एक बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे चतुर्थ के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने इस मामले में अपनी अदालत में यह फैसला सुनाया है।

    न्यायालय ने मां की हत्या के आरोपी पवन कुमार को आजीवन कारावास की सजा के अलावा, दस हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

    जानकारी के मुताबिक, बांका के कटोरिया प्रखंड के मंडल टोला के रहने वाले पवन कुमार को घरेलू विवाद में सजा सुनाई गई है।

    यह है पूरा मामला

    अभियोजन पक्ष की जानकारी के अनुसार, अभियुक्त पवन कुमार मंडल 19 जून 2020 को घरेलू विवाद में अपनी मां पदमा देवी को मारपीट कर उठाकर जमीन के फर्श पर पटक दिया था। जिसके बाद उनकी मां की मृत्यु मौके पर हो गई थी।

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    इस घटना को लेकर स्व. पदमा देवी के पति सह अभियुक्त के पिता रामकृष्ण मंडल ने थाना में प्राथमिक दर्ज करायी थी। जिसमें घटना के लेकर सभी बातों का जिक्र किया गया था। न्यायालय में गांव के कई लोगों का बयान दर्ज किया गया था।

    मुकदमा में सरकार की ओर से एपीपी कृष्ण गोपाल पाठक तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता धनंजय सिंह ने बहस में हिस्सा लिया था।

    दहेज न मिलने पर ससुरालवालों ने बहू को मार-पीटकर घर से निकाला

    संवाद सूत्र,धोरैया (बांका)। बांका के धौरैया प्रखंड क्षेत्र के नानन पैर गांव में ससुराल वालों द्वारा बहु के साथ मारपीट करने एवं घर से बाहर निकालने पर बहु अरफना ने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराई है। पीड़िता अरफना ने सास बीबी खुर्शीदा, ससुर मो. खुर्शीद, ननद बीबी रूबी और भैसुर मो. इम्तियाज को आरोपी बनाया है।

    दहेज के लिए दबाव बनाने का आरोप

    महिला का आरोप है कि उसकी शादी 2022 में हुई है। पति मो. जियाउल हैदराबाद में रहते हैं। वह अकेली घर में रहती है। इस दौरान आरोपियों ने उसे मायके से तीन लाख रुपये लाने के लिए दबाव बनाते थे। इसका विरोध करने पर उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की।

    कपड़े फाड़ने और जेवरात छीनने का आरोप

    पीड़िता ने आगे बताया कि मारपीट के दौरान ससुर और उसके बड़े बेटे ने पहने हुए कपड़े को फाड़ दिए, जबकि सास ने दस हजार नगदी और चांदी के जेवर, कान की बाली छीन लिया।

    इसके बाद, घर से निकालते हुए नहीं जाने पर जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।पीड़ित के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है।

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