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    औरमगाबाद में मादक पदार्थ तस्करी मामले में दो तस्करों को 12 साल सश्रम कारावास

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:54 PM (IST)

    औरंगाबाद में गांजा तस्करी के एक मामले में दो तस्करों को 12 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बारुण थाना पुलिस ने 2021 में 20 क्विंटल गांजा बरामद किया था। विशेष अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया जिसमें जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।

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    दो तस्करों को 12 साल सश्रम कारावास

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। गांजा तस्करी मामले में व्यवहार न्यायालय के विशेष कोर्ट (एनडीपीएस) ने मंगलवार को दो तस्करों को सजा सुनाई है। एडीजे- दो आनंदिता सिंह की कोर्ट ने बारुण थाना कांड संख्या-267/21 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तस्करो शिवकुमार महतो (निवासी बीबीगंज, भोजपुर) और मिथलेश कुमार पासवान (निवासी गजराजगंज, भोजपुर) को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 12 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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    जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तस्करों को अतिरिक्त छह महीने कारावास भुगतना होगा। यह मामला 28 अगस्त 2021 का है, जब बारुण थाना पुलिस ने जीटी रोड सीरीस के पास से एक ट्रक में लदे 20 क्विंटल गांजा बरामद किया था। पुलिस ने मौके पर ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था।

    सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने कोर्ट को बताया कि बरामद गांजा की मात्रा व्यवसायिक सीमा से 100 गुना अधिक है। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 (बी-2) सी के तहत 10 साल से कम की सजा और एक लाख रुपये से कम जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि इस अपराध से समाज को गहरा नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए दोनों तस्करों को 20 साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए।

    वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामप्रवेश मेहता ने कोर्ट से न्यूनतम सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने 12 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले को समाज में नशा कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश है।