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    दुर्गा पूजा में बिना अनुमति जुलूस पर होगी कार्रवाई, डीजे बजाने व हथियार प्रदर्शन पर रोक

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:04 PM (IST)

    औरंगाबाद पुलिस ने दुर्गा पूजा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस जुलूस निकालने पर कार्रवाई होगी। डीजे बजाने आपत्तिजनक नारे लगाने और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक है। पंडालों को मजबूत बनाने और आग से बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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    बिना लाइसेंस जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। दुर्गा पूजा में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने पूजा समितियों के लिए निर्देश जारी किया है। एसपी अंबरीष राहुल ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकलेगी।

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    बिना अनुमति के जुलूस पर आयोजकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई होगी। जुलूस के दौरान लाइसेंसधारी व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। लाइसेंस की प्रति अपने साथ रखेंगे, ताकि पुलिस की मांग पर प्रस्तुत किया जा सके। निर्धारित तिथि और समय के अंदर जुलूस का प्रारंभ और समापन होगा।

    केवल निर्धारित रूट पर जुलूस निकलेगी। जुलूस में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आयोजक की होगी। किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था बिगड़ती है या शर्तों का उल्लंघन होता है, तो आयोजकों और उनके सहयोगियों को दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी।

    पूजा पंडालों के निर्माण में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिए गए हैं। पंडाल मजबूत बनाए जाएंगे और ट्रैफिक बाधित न हो, इसका ध्यान रखना अनिवार्य है।

    आगजनी रोकने के लिए प्रत्येक पंडाल में बालू और पानी की व्यवस्था होगी। बिजली का कनेक्शन विधिवत बिजली विभाग से लेना होगा और शार्ट-सर्किट से बचाव हेतु वायरिंग सही ढंग से करनी होगी।

    क्या नहीं करना है

    निर्देशों के अनुसार, किसी भी जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल निर्धारित मानक के अनुसार और पूर्वानुमति से पंडाल या कार्यक्रम स्थल पर किया जाएगा। किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद फैलाने, आपत्तिजनक नारे, पोस्टर, बैनर, पेंटिंग या व्यंग्य चित्र लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

    जुलूस या पंडाल में हथियारों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग और पटाखा जलाने पर रोक है। जुलूस में शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन पूरी तरह वर्जित है। शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर मद्यनिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

    मूर्तियों और पंडालों की ऊंचाई को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली के तारों से टकराव न हो। सभी जुलूस सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे की निगरानी में रहेंगे।

    किसी भी तरह की अफवाह फैलाने, इंटरनेट मीडिया पर गलत पोस्ट डालने या गलत सूचना साझा करने वालों पर कार्रवाई होगी। एसपी ने आमजन से आग्रह किया है कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डायल 112 की सहायता लें।