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    Bihar News: टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर! अर्थदंड में मिलेगी छूट, इस तारीख तक उठाएं लाभ

    Updated: Tue, 24 Sep 2024 03:37 PM (IST)

    Bihar News परिवहन विभाग ने डिफॉल्टर वाहनों के लिए बकाया रोड टैक्स और अन्य करों पर एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड में छूट की घोषणा की है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। छूट का लाभ टैक्स डिफाल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर बैट्री चलित (इलेक्ट्रिक) वाहन निबंधित/अनिबंधित परिवहन/गैर परिवहन वाहन स्वामी सहित ट्रेड टैक्स डिफाल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।

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    31 मार्च तक उठा सकते हैं अर्थदंड में छूट का लाभ। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, अररिया। डिफॉल्टर वाहनों के लिए परिवहन विभाग के द्वारा बकाया देय रोड टैक्स एवं अन्य कर एकमुश्त जमा करने पर देय अर्थदंड में छूट प्रदान किया जा रहा है। जिसके तहत टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक इसका लाभ उठा सकते हैं।

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    इस संबंध में अररिया के जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार द्वारा बताया गया इसका लाभ टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, बैट्री चलित (इलेक्ट्रिक) वाहन, निबंधित/अनिबंधित परिवहन/गैर परिवहन वाहन स्वामी सहित ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर को दिया जायेगा।

    कैसे मिलेगी अर्थदंड से मुक्ति

    उन्होंने बताया कि अस्थायी निबंधन फीस एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी। साथ ही वैसे वाहन स्वामी जिनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

    जिन टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर का रोड टैक्स बकाया है, उन्हें एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी।

    वहीं, टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (ट्रैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति दी जायेगी।

    अस्थायी निबंधन फीस के मामले में बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन, जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है, उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी।

    इसी प्रकार टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन, जिनका हरित कर बकाया है। उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी।

    वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है। उन्हें भी मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति दी जायेगी।

    स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश 

    उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों पर 90 से 100 प्रतिशत तक एकमुश्त छूट प्रदान किया गया है।

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