इन Expressway पर लेकर गए टू-व्हीलर तो कट जाएगा भारी चालान, जुर्माना देने से पहले जान लें क्या है नियम
Expressways Bike Ride Rule भारत में कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहां दोपहिया वाहनों को चलाने पर रोक है। अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चलिए इससे जुड़ी सारी बातों के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Expressway Two-Wheeler Rule: हम सभी जानते हैं कि भारत की सड़कों पर बाइक या स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों को चलाते समय नियमों को तोड़ा गया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सड़कों पर राइड करते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी है और इनका सावधानी से पालन करके आप इस तरह के जुर्माने से बच सकते हैं।
पर आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे भी हैं, जहां अगर टू-व्हीलर्स को चलाया तो गाड़ी का चालान कटना तय है। जी हां, इन एक्सप्रेसवे पर टू-व्हीलर्स चलाना तो दूर अगर खड़ी नजर भी आती है तो आपको 20,000 रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर दोपहिया वाहनों पर रोक है। वहीं, यमुना एक्सप्रेसवे पर सुपर बाइक्स पर रोक है। चलिए जानते हैं इससे जुड़े नियम।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो पहिया वाहनों को रोक है। अगर अप इस रूट पर दोपहिया वाहन लेकर चलते हैं तो मेरठ और गाजियाबाद यातायात पुलिस 500 रुपये से लेकर 20 हजार तक का चालान काट सकती है। हालांकि, एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन में छोटे और धीमी गति में वाहनों को चलाने की अनुमति है।
अगर आप मेरठ से दिल्ली जा रहे हैं तो गाजीपुर चौराहे से मेरठ की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर वाहनों की स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा तय की गई है।
यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं ले जा सकते ये बाइक्स
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के अलावा, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी बाइक ले जाने पर रोक है। हालांकि, यह नियम सिर्फ सुपर बाइक्स पर लागू हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक्स से होने वाली कई दुर्घटनाओं के कारण पुलिस ने इस रूट पर सुपरबाइक्स को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। निर्णय 2020 में लिया गया था और अगर आप इस तरह की बाइक लेकर जाते हैं तो आपको वापस कर दिया जाएगा या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
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