गाड़ियों में फैंसी हॉर्न लगाने पर सस्पेंड हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कितने का कटेगा चालान?
लोग बाइक को ज्यादा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रहे हैं। इसके शोर से सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग को तकलीफ होती है और ये ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। इस चीज को लेकर ट्रैफिक पुलिस इसपर चालान काट रही है।

नई दिल्ली , ऑटो डेस्क। आपने अक्सर सड़क पर पीछे से आती हुई कुछ गाड़ियों के तेज हॉर्न की आवाज सुनी होगी। तेज हॉर्न को सुनने के बाद आपको भी इसे चिड़चिड़ाहट होती होगी। लोग सड़कों पर अटेंशन पाने के लिए अक्सर ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसका भुगतान उन्हें भारी चालान से चुकाना पड़ता है। इस चीज को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी काफी सक्रिय है। इस समय ऐसे वाहनों को पहचान कर तुरंत चालान काट रही है। इसलिए, इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं फैंसी हॉर्न से जुड़े ट्रैफिक नियमों के बारे में।
कितने का कटेगा चालान?
लोग बाइक को ज्यादा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में ऐसे काम करते है। लेकिन इसके शोर से सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग को तकलीफ होती है और ये ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। अगर आप भी अपनी बाइक को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में उसमें प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रहे हैं तो संभल जाए इसके लिए आपको 1,000 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका डीएल भी सस्पेंड कर सकती है। इसलिए, ऐसा काम करने से हमेशा बचना चाहिए।
हॉर्न से होता है ध्वनि प्रदूषण
दरअसल शहरों में कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहां हॉर्न बजाने पर पाबंदी होती है। ऐसी जगहों को 'नो हॉर्न प्लेस' या 'नो हॉर्न जोन' कहते हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल आदि के पास 'नो हॉर्न जोन' होता है, ऐसी जगहों पर आपको रोड पर ही 'नो हॉर्न जोन' का साइन अक्सर लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको 'नो हॉर्न का साइन दिख जाए तो सावधान हो जाएं और हॉर्न न बजाएं क्योंकि अगर हॉर्न बजाते पकड़े गए तो हजारों रुपये का चालान कट सकता है।
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