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    कल लगेगी साल की आखिरी Lok Adalat, इस तरह करेंगे तैयारी तो हो सकता है Challan माफ

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। लोक अदालत में पुराने ट्रैफिक चालान माफ करवाने का मौका मिल सकता है। सरकार और प्रशासन समय-समय प ...और पढ़ें

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    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में रोजाना ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियमों का उल्‍लंघन करने वालों का चालान काटा जाता है। जिसमें से कुछ लोग मौके पर चालान भर देते हैं। वहीं कुछ लोगों का चालान कोर्ट पहुंचता है। इनमें से कई मामलों का निपटारा Lok Adalat में भी किया जाता है। आप भी लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान को माफ करवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो कल आपको यह मौका मिल सकता है। किस तरह की तैयारी के साथ कोर्ट जाने पर पुराने ट्रैफिक चालान को माफ करवाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैंं।

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    कल लगेगी लोक अदालत

    देश में समय समय पर सरकार और प्रशासन की ओर से Lok Adalat का आयोजन किया जाता है। इस तरह की अदालत में पुराने ट्रैफिक चालान के साथ ही कई मामलों का निपटारा किया जाता है। इस साल में भी कई बार लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है अब साल के आखिरी महीने में भी आखिरी बार फिर से Lok Adalat का आयोजन किया जा रहा है। 

    माफ भी होता है चालान

    लोक अदालत में कई तरह के विवाद और लंबित चालान जैसे मामलों को कम समय और कम कीमत पर निपटारा किया जाता है। कई बार तो छोटे मामलों में जुर्माने की राशि को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है या फिर कम राशि का जुर्माना लगाकर निपटारा किया जाता है।

    किस तरह के चालान हो सकते हैं माफ

    बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्‍ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्‍नल तोड़ना, गलत तरह से पार्किंग करना, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होना, इंश्‍योरेंस खत्‍म होने जैसे चालानों पर लोक अदालत में सुनवाई की जाती है। जिसमें कई मामलों में बिना जुर्माना लगाए ही निपटारा किया जाता है।

    किन मामलों में नहीं मिलती माफी

    ट्रैफिक नियमों में गंभीर उल्‍लंघन जैसे मामलों में लोक अदालत से माफी नहीं मिलती। ऐसे मामलों में नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन जैसे मामले शामिल होते हैं।

    रखें ये दस्‍तावेज

    लोक अदालत में जाने से पहले टोकन को लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही चालान की कॉपी, वाहन के रजिस्‍ट्रेशन की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, टोकन के साथ ही सभी जरूरी दस्‍तावेजों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए।