कार और बाइक लेने से पहले समझ लें ये जरूरी बातें, हमेशा रहेंगे टेंशन फ्री
नई कार या बाइक लेने के बाद वाहन का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं जिसमें Comprehensive Car Insurance Third-party Liability Only Coverage Personal Injury/Accident Coverage Collision Coverage Uninsured Motorist Protection आदि शामिल हैं।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नई कार या बाइक खरीदने से पहले कई महत्पूर्ण बातों का ध्यान देना चाहिए। इसमें से डॉक्यूमेंटेशन सबसे अहम रोल अदा करता है। गाड़ी खरीदते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आरसी बनवाते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ताकि नई गाड़ी लेने के बाद आपको परेशानी का सामना न करना पड़े।
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
जब भी नई कार खरीदें, सका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि बिना आरसी के सड़क पर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। अगर कोई वाहन मालिक बिना इस डॉक्यूमेंट्स के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है। आरसी बनावते समय अपनी सही जानकारी दें, जिसमें नाम-पता मुख्य होता है।
आरसी बनवाते समय लगते हैं ये डॉक्यूमेंट्स
आरसी बनवाते समय अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल आदि दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसके अलावा, 4-5 पासपोर्ट साइज का फोटो अपने साथ रखें।
तुरंत करवाएं इंश्योरेंस
नई कार या बाइक लेने के बाद वाहन का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें Comprehensive Car Insurance, Third-party Liability Only Coverage, Personal Injury/Accident Coverage, Collision Coverage, Uninsured Motorist Protection आदि शामिल हैं।
कंप्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनवाना क्यों जरूरी
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी बीमा करवाना जरूरी हो गया है। बिना इस बीमा के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा चालान काटने का प्रावधान है।
कंप्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस- कंप्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस सबसे जरूरी इंश्योरेंस में से एक है। यह वाहन मालिक को हाई लेवल की सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें आम तौर पर थर्ड पर्सन की देनदारियां, व्यक्तिगत दुर्घटना/चोट कवरेज, वाहन को नुकसान, और गैर-टकराव क्षति शामिल होती है।
थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस: मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार प्रत्येक वाहन मालिक को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। थर्ड पार्टी कार बीमा तीसरे पक्ष के क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत / प्रतिस्थापन की लागत, तीसरे पक्ष के इलाज की लागत और उनकी मौत के बाद होने वाली देनदारियों को कवर करती है। तीसरे पक्ष को आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान से बचने के लिए शामिल कारकों के अनुसार बीमा राशि की सही राशि का चयन करना महत्वपूर्ण है।
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