अगर ट्रैफिक पुलिस रोके आपकी गाड़ी तो सबसे पहले करें ये काम, जान लें क्या हैं नियम
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नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। पुलिसकर्मी सड़क पर चल रहे किसी भी वाहन को चेक करने के लिए रोक सकते हैं और उस वाहन के कागजात की मांग भी सकते हैं। ऐसे समय में ड्राइवर को कागज दिखना अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार पुलिस द्वारा बदसलूकी के मामले भी सामने आए हैं। कई बार पुलिस पर बेवजह वाहन मालिकों को परेशान करने के आरोप लगते आए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है तो आप इन बातों का ख्याल रखकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ट्रैफिक नियम
आपको बता दें कि ट्रैफिक नियम में हर व्यक्ति के पास अपने अधिकार है। इन नियमों को इसलिए बनाया गया ताकि आपके साथ कोई बदसलूकी न हो और आप आराम से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें।
गाड़ी के कागज रखें पास
रोड पर अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर गाड़ी के कागज जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप भी पुलिस वालों से पहले उनकी ऑफिशियल आईडी दिखाने के लिए भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्जी पुलिस के वेश में लुटेरे भी घूमते रहते हैं। आप पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म पर लिखा नाम और बैच नंबर भी नोट कर सकते हैं।
डिजिटल फार्मेट में दिखा सकते हैं दस्तावेज
वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे दस्तावेज मांगे तो आप सिर्फ उन दस्तावेजों दिखाएं। आप अपने कागजों को डिजिटल फार्मेट में भी पुलिस को दिखा सकते हैं। पुलिस इसे खारिज नहीं कर सकती ।

अगर मान लीजिए, कभी पुलिस आपके दस्तावेज या वाहन को जब्त करती है तो आपको पुलिस से जब्ती की रसीद लेनी चहिए।
गाड़ी से उतरने के लिए नहीं कह सकते
अगर आप अपनी कार से कही जा रहे हैं तो पुलिसकर्मी दस्तावेज दिखाने के लिए आपको गाड़ी से उतरने के लिए नहीं कह सकते हैं। इस समय अगर ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता तो आप इसकी शिकायत सीनियर अधिकारी या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं।


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