Traffic Challan: ड्राइविंग की इन बुरी आदतों को आज ही कहें अलविदा, नहीं तो लग जाएगी भारी चपत
गलत साइड से गाड़ी चलाने की वजह से आप अपनी जान जोखिम में डालते ही है। साथ ही सामने से आ रही गड़ियों के लिए भी खतरा बन जाते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। (जागरण फोटो)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। गाड़ी चलाते समय आपकी बुरी आदतें आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आज ही अपनी ये आदतें सुधार लें। इन बुरी आदतों के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं इसकी वजह से रोजाना हजारों की संख्या में लोगों को भारी चालान का सामना करना पड़ता है।
रांग लेन में ड्राइव करना
लंबे जाम में देर तक खड़े न रहने या आगे जाकर यू टर्न न करने की आलस में बहुत-से लोग गलत साइड से ही गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं। गलत साइड से गाड़ी चलाने की वजह से आप अपनी जान जोखिम में डालते ही है। साथ ही सामने से आ रही गड़ियों के लिए भी खतरा बन जाते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस ऐसा करने वालों के खिलाफ 5000 रुपये तक का भारी भरकम चालान काटती है।
सनरूफ से बाहर निकलना
लोग मस्ती के लिए या फोटो क्लिक करवाने के लिए चलती गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं। पर ऐसा करना खतरनाक है। इससे ड्राइवर का ध्यान भटकाता है। साथ ही सड़क का मलबा सनरूफ से बाहर खड़े लोगों के लिए गंभीर चोट का कारण बन सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (एफ) के तहत उल्लंघन करने वालों को 1,000 रुपये तक का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
सीट बेल्ट न पहनेनें पर होगी ये दिक्कत
भारत में ज्यादातर लोग गाड़ी चलते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बीते साल कुछ ऐसे मामलें भी सामने आए जिसमें सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से लोगों की जान गई। सायरस मिस्त्री का केस भी कुछ ऐसा ही था। अगर आपको भी गाड़ी चलते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने की आदत है तो इसे आज ही बदल लें। मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों को 1,000 रुपये तक का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
ओवरस्पीडिंग
तेज गति में कार चलाना या ओवरस्पीडिंग भारतीय सड़कों पर एक ऐसी समस्या बन गई है, जिससे हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। बहुत बार रोमांच के लिए तो कभी-कभी जल्दी पहुंचने के चक्कर में लोग अपनी गाड़ी को तय सीमा से अधिक स्पीड में चलाना शुरू कर देते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों को 1,000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
नोट: जुर्माने की कीमतों में राज्यों के अनुसार भिन्नता पाई जा सकती है।