कार में सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा, जानिये कितने का कटेगा चालान और क्यों है खतरनाक
शराब पीकर गाड़ी चलाने की तरह गाड़ी चलाते समय सिगरेट पीने पर भी चालान कट सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के DMVR 86.1(5)/177 धारा के तहत पहली बार में 500 रुपये और दूसरी बार में 1500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यह नियम सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए है क्योंकि सिगरेट पीने से ध्यान भटक सकता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आपने ड्रिंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने पर होने वाले चालान के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाड़ी चलाते समय या उसमें बैठे हुए सिगरेट पीने पर भी आपका चालान कट सकता है? बहुत से लोगों को इस नियम के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वह अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कार में सिगरेट पीने से जुड़े नियम के बारे में पूरी जानकारी के बारे में और यह आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है?
गाड़ी में सिगरेट करने का नियम
मोटर व्हीकल एक्ट में कार में स्मोकिंग करने को लेकर नियम है। मोटर व्हीकल एक्ट के DMVR 86.1(5)/177 धारा के तहत अगर आप गाड़ी के अंदर बैठकर या उसे ड्राइव करते समय सिगरेट पीते हैं, तो पुलिस आपका ट्रैफिक चालान काट सकती है। इस नियम को आपकी सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिग को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है।
कितने का कटेगा चालान?
ट्रैफिक नियमों की सही से जानकारी नहीं होने पर लोगों का कई बार चालान कट जाता है। दिल्ली में इस दिल्ली में इस नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपये का चालान काटा जाता है। अगर आप दूसरी बार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 1500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस नियम को लेकर अलग-अलग राज्यों में जुर्माना अलग-अलग हो सकता है।
क्यों है यह नियम जरूरी?
इस नियम को केवल चालान काटने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपको और सड़क पर मौजूद बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए है। गाड़ी चलाते समय सिगरेट पीने से आपका ध्यान भटक सकता है, जिसकी वजह से हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही खुली खिड़की से जलती सिगरेट बाहर फेंकने से किसी राहगीर या दूसरे वाहन को नुकसान पहुंच सकता है या सुखे पत्तों पर गिरकर आग भी लग सकती है।
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