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    पुराने चालान पेंडिग होने पर इस राज्य में नहीं मिलेगा PUC certificate, 1 दिसंबर से लागू हो रहा नियम

    By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
    Updated: Tue, 07 Nov 2023 09:11 PM (IST)

    केरल में 1 दिसंबर 2023 से उन सभी वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं जारी किया जाएगा जिन्होने लंबित चालान का निपटान नहीं किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय सोमवार को परिवहन मंत्री एंटनी राजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। आइए इससे संबंधित पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

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    केरल में 1 दिसंबर से यातायात नियमों में बदलाव किया जाएगा।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए देशभर में कवायद चल रही है। इस बीच केरल सरकार ने एक बड़ा फैसला कदम उठाया है। राज्य में 1 दिसंबर, 2023 से उन सभी वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं जारी किया जाएगा, जिन्होने लंबित चालान का निपटान नहीं किया है। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

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    परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने लिया ये फैसला

    एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय सोमवार को परिवहन मंत्री एंटनी राजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। बैठक ने निष्कर्ष निकाला कि एआई कैमरे की स्थापना के बाद से पांच महीनों में यातायात दुर्घटनाओं से मृत्यु दर में गिरावट आई है। यह भी पाया गया कि जून 2023 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच राज्य में वाहन दुर्घटनाओं में 1,263 लोगों की मौत हुई, जो 2022 में इसी अवधि के दौरान 1,669 से कम है।

    क्या कहती है रिपोर्ट?

    सितंबर में, यातायात दुर्घटनाओं में 273 मौतें हुईं, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में 365 से कम हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 में 340 यातायात दुर्घटना मौतें हुईं, लेकिन इस अक्टूबर में केवल 85 मौतों के साथ उल्लेखनीय रूप से कम आंकड़ा दर्ज किया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अस्पताल में गंभीर हालत में कई व्यक्तियों के चल रहे उपचार को देखते हुए, मृत्यु दर बदल सकती है।

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    जून और अक्टूबर के बीच, राज्य के कैमरों ने कुल 7,432,371 यातायात उल्लंघनों का पता लगाया। इनमें से, अधिकारियों ने 5,829,926 मामलों की समीक्षा की और 2,306,023 मामलों को एकीकृत परिवहन निगरानी प्रणाली पर अपलोड किया और 2,103,801 उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया। अब तक, सरकार ने जुर्माने के रूप में लगभग 21.5 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

    बिना हेलमेट राइडिंग के सबसे ज्यादा मामले

    अक्टूबर में देखा गया कि सबसे अधिक उल्लंघन बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना था। इसके अतिरिक्त, कैमरे ने पीछे बैठने वालों के हेलमेट न पहनने के 16,581 मामले और आगे की सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट की अनदेखी करने के 23,296 मामले, कार चालकों द्वारा सीट बेल्ट न लगाने के 25,633 मामले और मोबाइल फोन के उपयोग के उल्लंघन के 662 मामले कैद किए हैं।

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