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    आगे ही नहीं, कार में पीछे बैठे यात्रियों ने भी नहीं पहनी सीट बेल्ट तो कटेगा मोटा चालान

    By Ankit DubeyEdited By:
    Updated: Tue, 10 Sep 2019 10:46 AM (IST)

    ट्रैफिक पुलिस कार में पीछे बैठे यात्रियों का सीट बेल्ट न पहनने पर भी चालान कर सकती है और ये प्रावधान वर्ष 2005 से है

    आगे ही नहीं, कार में पीछे बैठे यात्रियों ने भी नहीं पहनी सीट बेल्ट तो कटेगा मोटा चालान

    नई दिल्ली, अंकित दुबे। 1 सितंबर 2019 से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट क्या शुरू हुआ, टू-व्हीलर और कारों पर हो रहे तगड़े चालान की खबरें सामने आने लगीं। ऐसे में इन दिनों एक चर्चा काफी तेजी से चल रही है कि ट्रैफिक पुलिस कार में पीछे बैठे यात्रियों का सीट बेल्ट न पहनने पर चालान कैसे कर सकती है? तो बता दें, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में इस चालान का प्रावधान 2004 से ही मौजूद है, जिसे 2005 में लागू किया गया जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है।

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    सूत्रों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस केवल एक भारी जुर्माना जमा कर रही है, क्योंकि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्स के तहत इस अपराध के लिए जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। बता दें, रियर सीटबेल्ट का नियम पहले से ही साफ था और इसी वजह से कार कंपनियां भी अपनी कारों में रियर सीटबेल्ट देती आ रही हैं। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक जिन कार मालिकों के पास पुराने वाहन मौजूद हैं, जिनमें सीट बेल्ट नहीं है उनसे किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।

    सेक्शन-125 (1A) के मुताबिक M-I कैटेगरी में (कार अन्य चार पहिया वाहनों) पर हर मोटर वाहन कंपनी अपने हर नए वाहन में रियर सीट के यात्रियों के लिए सीट-बेल्ट दे रही है। इससे पहले केवल ड्राइवर और सामने की सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए ही यह नियम लागू किया गया था।

    सेक्शन 381 (3) में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कार चल रही है तो फ्रंट सीट पर ड्राइव समेत बैठे को-पैसेंजर और रियर सीटों पर बैठे पैसेंजर सहित सभी को सीट-बेल्ट पहनना होगा। ऐसे में ट्रैफिक सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए प्रावधान को देखते हुए ऐसा शामिल किया गया है कि अगर अब पीछे बैठे यात्रियों ने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उनके लिए यह जोखिम भरा हो सकता है। इन नियम के चलते यह भी स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि कार कंपनियां पहले से ही रियर सीट-बेल्ट प्रदान कर रही हैं, तो इनका उपयोग करना ही चाहिए। इसके अलावा जिन पुराने एंट्री-लेवल वाहनों में पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट-बेल्ट नहीं है। उन मामलों में कार मालिक या यात्रियों को सीट बेल्ट न पहनने के अपराध के लिए जुर्माना नहीं किया जा सकता है।

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