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    वाहन चलाते समय फ़ोन के इस्तेमाल पर नहीं कटेगा चालान, लेकिन माननी पड़ेगी खास शर्त

    By Sajan ChauhanEdited By:
    Updated: Wed, 30 Sep 2020 08:24 AM (IST)

    वाहन अधिनियम 1989 में कार चलाते समय फ़ोन पर बात करने को लेकर कड़े नियम बनाए हैं और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। हालांकि कार चलाते समय कई बार फ़ोन पर नेविगेशन देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है।

    वाहन चलाते समय कर पाएंगे फ़ोन का इस्तेमाल (Photo Credit: Pixabay)

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात करने को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत रखा गया है। ड्राइविंग के समय अगर आप कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है। यह ना सिर्फ आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है बल्कि कार में बैठी सवारियों के लिए भी खतरनाक है। हालांकि अब नए नियम के मुताबिक़ आप कार चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ख़ास शर्त है।

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    दरअसल मोटर वाहन अधिनियम 1989 में कार चलाते समय फ़ोन पर बात करने को लेकर कड़े नियम बनाए हैं और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। हालांकि कार चलाते समय कई बार फ़ोन पर नेविगेशन देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते समय नेविगेशन की जरूरत को देखते हुए वाहन चलाते समय नेविगेशन के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है।

    कई वाहनों में नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा होता है, ऐसी स्थिति में ड्राइवर को फ़ोन की मदद से ही नेविगेशन देखना होता है लेकिन कई बार इसके चलते वाहन चालकों को भारी भरकम चालान देना पड़ सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नियमों में बदलाव कर दिया गया है।

    वाहन चालक अब अगर अपने फ़ोन पर नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा लेकिन अगर फ़ोन पर बात करते हुए किसी चालक को अभो भी पहले ही तरह ही जुर्माना भरना पड़ेगा।