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    दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखेंगे पेट्रोल स्कूटर-बाइक! EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट की बड़ी बातें

    Updated: Tue, 08 Apr 2025 07:31 PM (IST)

    दिल्ली सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आने वाली है। इसके लिए सरकार ने EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 2027 तक दिल्ली में रजिस्टर्ड 95 प्रतिशत और 2030 तक इसे बढ़ाकर 98 प्रतिशत तक नए वाहन इलेक्ट्रिक करना है। वहीं पिछली पॉलिसी का लक्ष्य 2024 तक 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना था।

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    दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 ड्राफ्ट की बड़ी बातें।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों से जल्द ही पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर और मोटरसाइकिल गायब होने वाले हैं। इसके साथ ही CNG से चलने वाले ऑटो भी नहीं देखने के लिए मिलेंगी। दरअसल, दिल्ली सरकार नया इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy 2.0) को लाने की तैयारी कर रही है। इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, नई ईवी नीति 2.0 के ड्राफ्ट में इस साल के 15 अगस्त से किसी भी CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं कि  EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट की बड़ी बातों के बारे में।

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    CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद होगा

    नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में कहा गया है कि इस साल के 15 अगस्त से दिल्ली में CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 10 साल से ज्यादा पुराने CNG ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में कनवर्ट करना होगा, यानी ऐसे पुराने ऑटो अब बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ EV कन्वर्जन किट को लगवाना होगा। इसके साथ ही CNG तिपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाएगा।

    स्कूटर-बाइक पर क्या?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट के बताया गया है कि अगस्त 2026 से गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (स्कूटर-बाइक) का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यानी अगले साल से दिल्ली में दिल्ली में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली दोपहिया वानों का भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

    EV Policy 2.0 details

    EV के इस्तेमाल को बढ़ावा

    नई EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक कार के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नया नियम लाने की तैयारी कर रही है। जिसमें यह हो सकता है कि दिल्ली में हर घर में खरीदी जाने वाली तीसरी कार इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, यानी जिनके पास दो कारें हैं और वो तीसरी कार खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी होगी।

    बाकी गाड़ियों के लिए प्लान

    मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार के अलावा बाकी चीजों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के लिए भी दिल्ली सरकार नया नियम लेकर आने वाली है। ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित बसों को ई-बसों में बदलने की भी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही नगर निकायों और कचरा ढोने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी हटाने की सिफारिश की गई है।

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