E Challan : समय पर नहीं भरा चालान तो आ सकता है कोर्ट का फरमान, जानें कैसे भरें ई- चालान
कई बार हम गलती से ट्रैफिक के नियमें का उल्लंघन कर देते हैजिसके कारण हमारा ऑनलाइन चालान कट जाता है और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज के समय में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है तो अब चालान भी आप ऑनलाइन भर सकते है।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। E Challan : भारत में सड़क पर वाहन चलाते समय आपको कई बातों का ख्याल रखना चाहिए वरना आपको ऑनलाइन चालान कट सकता है और आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आपको पता हैं अगर आपने अपना ऑनलाइन चालान नहीं भरा तो आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आपको समय पर ऑनलाइन चालान न भरने के नुकसान के बारें में बताया है।
ई- चालान
नार्मल चालान का इलेक्ट्रॉनिक रूप ई चालान है। जब आप कभी ट्रैफिक नियमों के पालन का उल्लंघन करते है तो आप इसका भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते है।आपको बता दे ऑनलाइन चालान में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर आप समय पर ई-चालान जमा नहीं करते हैं, तो आप अदालत में जा सकते है इसकी संभावना अधिक होती है। जिसके बाद वाहन मालिक का जुर्माना भरने के लिए अदालत जाना होगा।
ऑन-द-स्पॉट चालान
इसके बाद समय पर भुगतान नहीं करने पर 60 दिनों की अवधि के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑन-स्पॉट चालान भी अदालत में भेज सकती है। ऑन-द-स्पॉट चालान के मामले ये मैसेज मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आपको बता दे चालान हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक की ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया जा सकता है।
कैसे भरें ई चालान
सबसे पहले आप Echallan.parivahan.gov . पर जाएं
इसके बाद 'चेक ऑनलाइन सेवाओं' के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू से 'चेक चालान स्थिति को सेलेक्ट करें
इसके बाद आवश्यक डिटेल्स और कैप्चा कोड दर्ज करें
'गेट डिटेल' पर क्लिक करें और इसके बाद 'पे नाउ' ऑप्शन को सलेक्ट करें
अब चालान को भरने के लिए भुगतान का तरीका सेलेक्ट करें
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