दिल्ली में ईंधन की जानकारी देने वाले रंगीन स्टीकर के बिना नहीं चलेगी गाड़ी, कट जाएगा पांच हजार रुपये का चालान
राजधानी दिल्ली में अब कार पर बिना रंगीन स्टीकर लगाए चलने पर परेशानी बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि ईंधन की जानकारी देने वाले रंगीन स्टीकर के बिना कार चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के साथ ही कितने रुपये तक का चालान भी काटा जा सकता है। आइए जानते हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अब एचएसआरपी स्टिकर नियमों को लेकर कार्रवाई करने की घोषणा की गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ईंधन की जानकारी देने वाले रंगीन स्टीकर पर क्या जानकारी दी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली परिवहन विभाग उन वाहनों पर कार्रवाई करने जा रहा है, जो अपने ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाले रंग-कोडित स्टिकर प्रदर्शित नहीं करते हैं।
जुर्माना भी लगाया जाएगा
एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, गैर-अनुपालन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड लगाया जाएगा। स्टिकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) जनादेश का हिस्सा हैं, जिसे 2012-13 में पेश किया गया था और 2019 तक सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।
रविवार को विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) आदेश, 2018 के तहत सभी वाहनों की विंडशील्ड पर रंग-कोडित स्टिकर/तीसरा पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने के आदेश का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1) के प्रावधान भी लागू होंगे।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(1) में उन लोगों के लिए दंड का उल्लेख किया गया है जो धारा 39 का उल्लंघन करते हुए मोटर वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं या चलाने देते हैं।
नोटिस में दी गई जानकारी
सरकार की ओर से जारी नोटिस में आगे कहा गया है कि वाहन मालिकों को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। साल 2020 में, परिवहन विभाग ने हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स (HSRP) के उल्लंघन के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया था, जिसके तहत बिना HSRP और नंबर प्लेट पर स्टिकर चिपकाए पाए जाने वाले किसी भी वाहन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। अधिकारियों के अनुसार, HSRP नंबर प्लेट को साल 2012-13 में पेश किया गया था और अप्रैल 2019 में सभी नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार ने दिल्ली में सभी पुराने वाहनों के लिए HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया।
किस वाहन के लिए कौन से रंग का स्टीकर
नियमों के अनुसार, डीजल वाहनों के लिए रंग-कोडित स्टिकर नारंगी हैं, पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए यह हल्का नीला और अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे है। आदेश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।
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