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    Driving License: क्‍या ड्राइविंग स्‍कूल से सर्टिफिकेट लेने के बाद Test से मिलेगी छूट, केंद्र सरकार ने दी अहम जानकारी

    Updated: Mon, 03 Jun 2024 10:29 AM (IST)

    केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से Driving License पर अहम जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से इस बात को साफ कर दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्‍ट को पास करना जरूरी होगा। सरकार की ओर से यह जानकारी क्‍यों दी गई है और क्‍या नियमों में बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं।

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    Driving License को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अहम जानकारी दी गई है।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन चलाने के लिए दुनियाभर में Driving Licence की जरूरत होती है। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा था कि जून 2024 से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्‍ट देने की जरूरत खत्‍म हो जाएगी। लेकिन इस मामले में सरकार की ओर से अहम जानकारी को साझा किया गया है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और टेस्‍ट को लेकर क्‍या जानकारी दी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

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    होती है Driving Licence की जरूरत

    देश में कहीं पर भी किसी भी तरह के वाहन को चलाने के लिए Driving Licence की जरूरत होती है। 18 साल या उससे ज्‍यादा की उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ जाकर टेस्‍ट देना होता है, जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस मिलता है और उसके बाद पक्‍के लाइसेंस के लिए टेस्‍ट को पास करना पड़ता है।

    पहले मिली थी यह जानकारी

    लेकिन कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई थी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्‍ट देने की जरूरत खत्‍म हो जाएगी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि जून 2024 से निजी ड्राइविंग स्‍कूल से टेस्‍ट पास करने के बाद आवेदकों को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद आरटीओ में बिना टेस्‍ट दिए ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। लेकिन इस पर सरकार की ओर से अहम जानकारी को दिया गया है।

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    सरकार ने दी यह जानकारी

    केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से यह साफ किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटर वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण देने में स्‍कूलों के लाइसेंस और नियम का प्रावधान है। इन स्‍कूलों से सफल प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। लेकिन इस तरह के प्रमाणपत्र मिलने के बाद किसी भी व्‍यक्ति को टेस्‍ट से छूट नहीं मिलती। सेंट्रल मोटर व्‍हीकल एक्‍ट, 1989 के नियम 24 के तहत स्थापित अन्य प्रकार के ड्राइविंग स्कूल, जिनकी आवश्यकता एडीटीसी की तुलना में कम सख्त है, वे भी सीएमवीआर, 1989 के नियम 27 के उप-नियम (डी) के माध्यम से पाठ्यक्रम (फॉर्म 5) के सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। यह प्रमाणपत्र सीएमवीआर, 1989 के नियम 15 के उप-नियम (2) के परंतुक के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से इसके धारक को छूट नहीं देता है। सीएमवीआर, 1989 के नियम 14 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म 5 या फॉर्म 5 बी के साथ होना आवश्यक है। उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की शक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास होगी।

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