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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 04, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

BNCAP: देश में 1 अक्टूबर से गाड़ियों का क्रैश टेस्ट शुरू करेगी सरकार, अब सभी कार मेकर्स को करना होगा ये काम

By Rammohan MishraEdited By: Rammohan Mishra
Published: Tue, 04 Jul 2023 12:28 PM (IST)

सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) पर मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें क्रैश टेस्ट में किए गए ...और पढ़ें

Govt issues draft notification on BNCAP mechanism check details
Govt issues draft notification on BNCAP mechanism check details

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर लोग जागरुक हो रहे हैं। बीते कई वर्षों से अब तक देश की सरकार ने कई सख्त नियम लागू किए हैं। इसको लेकर ही सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) पर मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें क्रैश टेस्ट में किए गए प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी को उनके वाहन पर 'स्टार रेटिंग' देने का प्रस्ताव है। सरकार ने इसको लेकर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

क्या है सरकार का प्लान ?

सरकार का लक्ष्य 1 अक्टूबर, 2023 से इस कार्यक्रम को लागू करना है। मसौदा अधिसूचना में कहा गया है, "BNCAP 3.5 टन से कम सकल वाहन वजन वाले श्रेणी एम 1 के अनुमोदित वाहनों पर लागू होगा, निर्मित या आयातित, जैसा कि कार्यक्रम में निर्दिष्ट है।" सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में ये कहा गया है। वहीं, सरकार ने BNCAP पर 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां भी मांगी हैं। इसमें कहा गया है कि अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा, जो 28 जून 2023 है।

कैसे होगा क्रैस टेस्ट?

BNCAP के तहत, मोटर वाहनों के निर्माताओं या आयातकों को केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी को फॉर्म 70-A में एक आवेदन जमा करना होगा। नामित एजेंसी समय-समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (AIS)-197 के अनुसार अपने मोटर वाहन को स्टार रेटिंग दिलाएगी। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए मोटर वाहन की लागत और मूल्यांकन की लागत संबंधित निर्माता या आयातक द्वारा वहन की जाएगी।

सरकार द्वारा पेश किए गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि नामित एजेंसी उप-नियम में चयनित वाहनों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण एजेंसी का चयन करेगी। निर्माता या आयातक चयनित वाहनों को चयनित परीक्षण एजेंसी को भेजेगा।

परीक्षण एजेंसी एआईएस-197 के अनुसार वाहनों का मूल्यांकन करेगी और फॉर्म 70-B के अनुसार नामित एजेंसी को मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपेगी। वाहन की स्टार रेटिंग नामित एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, इसमें कहा गया है कि BNCAP एक स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा।