FASTag Annual Pass 15 अगस्त से होगा शुरू, जानें जरूरी सवालों के जवाब
Nitin Gadkari ने FASTag Annual Pass को 15 अगस्त को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पास निजी वाहनों के लिए है और टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को बचाएगा। यह नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के चुनिंदा प्लाजा पर एक साल या 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। इसे राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन और NHAI की वेबसाइट से एक्टिवेट किया जा सकता है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि फास्टैग सलाना पास (FASTag Annual Pass) को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इस नए पास को निजी वाहनों के लिए लेकर आया गया है। इससे उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, जो अक्सर टोल प्लाजा से गुजरते हैं। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी और टोल प्लाजा पर लगने वाला समय भी बचेगा। यह नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) के चुनिंदा फी प्लाजा पर एक साल या 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। इसमें प्रति-ट्रिप कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से इसको लेकर सभी जानकारी को जारी किया जा चुका है, उसके बाद भी कई लोगों को इसे समझने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको FASTag एनुअल पास से जुड़े कुछ सवालों के जवाब बता रहे हैं। आइए इन सवालों के जवाब को विस्तार में देखते हैं।
FASTag Annual Pass से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब
सवाल: FASTag एनुअल पास कहां से एक्टिव किया जा सकता है?
जवाब: एनुअल पास को केवल राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लिकेशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की वेबसाइट पर जाकर एक्टिव किया जा सकता है।
सवाल: FASTag एनुअल पास को कैसे एक्टिव किया जा सकता है?
जवाब: एनुअल पास को वाहन और संबंधित FASTag की योग्यता की पुष्टि के बाद ही एक्टिवेट किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद यूजर्स को वर्ष 2025-26 के लिए 3,000 रुपये का भुगतान राजमार्गयात्रा मोबाइल एप्लिकेशन या NHAI वेबसाइट के जरिए करना होगा। भुगतान करने के बाद यह पास रजिस्टर्ड FASTag पर दो घंटे के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा।
सवाल: मेरे पास पहले से ही FASTag है, तो क्या मुझे एनुअल पास के लिए नया खरीदना पड़ेगा?
जवाब: अगर आपके पास पहले से ही FASTag है, तो आपको नया एनुअल पास खरीदने की जरूरत नहीं है। इसे आपके मौजूदा FASTag पर ही एक्टिवेट किया जा सकता है। बस आपको यह देखना होगा कि आपका FASTag वाहन की विंडशील्ड पर सही से लगा हुआ हो। इसके साथ ही वैध वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) से जुड़ा हो और ब्लैकलिस्टेड न हो।
सवाल: FASTag एनुअल पास कितने समय के लिए मान्य रहेगा?
जवाब: इसके एक्टिवेशन की तारीख से एक साल या 200 ट्रिप, इसमें से पहले हो जाए तक के लिए मान्य रहेगा। जब एक बार एनुअल पास 200 ट्रिप या एक साल पूरा कर लेता है, तो यह अपने आप एक नियमित FASTag में बदल जाएगा। इसके बाद यूजर को इसे फिर से एक्टिव करना पड़ेगा।
सवाल: क्या FASTag एनुअल पास को किसी दूसरे वाहन को ट्रांसफर किया जा सकता है?
जवाब: इस पास को किसी दूसरे वाहन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिस पर FASTag लगा है और पंजीकृत है। अगर कोई यूजर इसे किसी दूसरे वाहन पर इस्तेमाल करता है, तो फिर इसे निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा।
सवाल: अगर मेरा FASTag चेसिस नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर है, तो क्या मुझे एनुअल पास मिल सकता है?
जवाब: जिन फास्टैग को केवल चेसिस नंबर के साथ रजिस्टर किया गया है, उनके लिए एनुअल पास जारी नहीं किया जा सकता है। एनुअल पास को एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को VRN अपडेट करना पड़ेगा।
सवाल: FASTag एनुअल पास के तहत एक सिंगल ट्रिप क्या है?
जवाब: अगर आप पॉइंट-आधारित फी प्लाजा से गुजरते हैं, तो हर बार पार करने पर एक ट्रिप गिना जाएगा। अगर आप राउंड ट्रिप (आना और जाना) को दो ट्रिप गिना जाएगा।
सवाल: क्या FASTag एनुअल पास जरूरी है? अगर कोई इस पास के बिना सफर करता है, तो क्या होगा?
जवाब: एनुअल पास अनिवार्य नहीं है। मौजूदा FASTag सिस्टम पहले की तरह ही काम करती रहेगी। अगर कोई वाहन चालक एनुअल पास नहीं लेता है, तो वह नियमित लेनदेन के लिए अपने FASTag का इस्तेमाल जारी रख सकता है।
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