उम्र पूरी करने वाले वाहनों को दिल्ली में अब नहीं मिलेगा ईंधन, पेट्रोल पंपों पर की गई खास तैयारी
End Of Life Vehicles प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से किया गया फैसला आज से लागू हो गया है। दिल्ली में अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर खास तरह की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में किन वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इसी को कम करने की कोशिश करते हुए दिल्ली में नया फैसला एक जुलाई 2025 से लागू कर दिया गया है। अब दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन (End Of Life Vehicles) नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अब पेट्रोल पंपों पर भी खास तैयारी की गई है। किस तरह की तैयारी के बाद पुरान वाहनों को ईंधन देने के लिए मना किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से दिए गए आदेश को एक जुलाई 2025 से लागू कर दिया गया है। इस आदेश को अमल में लाने के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं।
क्या हुईं तैयारियां
जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अधिकतर पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों की जानकारी निकालने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही वाहन मालिकों को इसकी जानकारी देने के लिए स्पीकर भी लगाए गए हैं। पहले सीसीटीवी के जरिए गाड़ी की नंबर प्लेट की जानकारी ली जाएगी और फिर स्पीकर के जरिए बताया जाएगा कि उनकी गाड़ी की उम्र पूरी होने के कारण ईंधन नहीं दिया जाएगा।
तैनात हुईं टीमें
दिल्ली में 520 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें 382 पेट्रोल और डीजल के बाकी 116 सीएनजी स्टेशन हैं। इनमें से 498 पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्रिशन कैमरे लगाए जा चुके हैं। पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए दिल्ली में 350 टीमों को तैनात किया गया है।
किन वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उनको अब दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा। 10 साल की उम्र पूरी कर चुके सभी तरह के डीजल इंजन वाले वाहन और 15 साल की उम्र पूरी कर चुके सभी तरह के पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा।
वाहन होगा जब्त
जो भी वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं अगर वह पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने आते हैं तो वहां मौजूद यातायात कर्मी ऐसे वाहनों की पहचान करने के बाद उनको जब्त करेंगे और वाहन के मालिक को चालान जारी कर दिया जाएगा।
सीएनजी वाहनों को मिलेगी छूट
सीएक्यूएम के आदेश के बाद परिवहन विभाग की ओर से 17 जून को जारी की गई एसओपी में बदलाव किया गया था। जिसके बाद जारी हुई नई एसओपी के मुताबिक दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मामले में सीएनजी वाहनों को फिलहाल छूट दी गई है।
#WATCH | Delhi | A notice - 'fuel will not be dispensed to end-of-life vehicles (ELVs) - 15-year-old petrol and 10-year-old diesel vehicles from July 1, 2025', along with CCTV cameras and speakers, have been installed at petrol pumps in Delhi.
Visuals from a petrol pump in Baba… pic.twitter.com/Jax8G6r3vy
— ANI (@ANI) July 1, 2025
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